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दुकान में काम कर रहे बालक को कराया मुक्त, दुकानदार पर प्राथमिकी

Updated at : 06 Jun 2025 6:42 PM (IST)
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दुकान में काम कर रहे बालक को कराया मुक्त, दुकानदार पर प्राथमिकी

श्रम संसाधन विभाग की जिला स्तरीय टीम ने गुरुवार को सोनो के कई दुकानों में बाल श्रम के विरुद्ध छापेमारी की.

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सोनो. श्रम संसाधन विभाग की जिला स्तरीय टीम ने गुरुवार को सोनो के कई दुकानों में बाल श्रम के विरुद्ध छापेमारी की. टीम में सोनो के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (एलईओ) मुकेश कुमार वर्मा के अलावे चकाई के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी टुनटुन कुमार, खैरा के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कुणाल कुमार, अलीगंज के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राहुल रंजन, लक्ष्मीपुर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी विकास कुमार और जमुई के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रामलखन पासवान शामिल थे. छापेमारी के दौरान सोनो चौक स्थित मोहन केक नामक दुकान में एक 13 वर्षीय बालक को दुकान का काम करते पाया गया. बालक को पदाधिकारियों ने कार्य से विमुक्त कराकर अपने साथ ले गये. सोनो के एलईओ मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि दुकान के कार्य से विमुक्त कराये गये इस बालक को जमुई स्थित बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है. जहां से उसे समिति के माधोपुर स्थित होम में भेजा गया है. यहां उसे रहने खाने से लेकर पढ़ाई व अन्य सुविधा उपलब्ध होगी. जिस दुकान में बालक काम कर रहा था, उसके मालिक गुड्डू साव के विरुद्ध सुसंगत धारा के तहत सोनो थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. श्री वर्मा ने बताया कि बालक के पिता चाहे तो बाल कल्याण समिति से अपने पुत्र को घर ले जा सकते हैं. बालक के पढ़ाई सहित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी. बालक को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार रुपये भी दिये जायेंगे. उन्होंने बताया कि आगामी 12 जून को अंतराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है. इसे देखते हुए जमुई श्रम अधीक्षक रतीश कुमार के निर्देश पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों की टीम बाल श्रम के विरुद्ध लगातार छापेमारी कर रही है. उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से नीचे के बालक बालिकाओं से श्रम करवाना अपराध है. वहीं 14 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं से श्रम करवाने से पूर्व कई तरह की विभागीय औपचारिकताएं पूरी करनी होती है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANKAJ KUMAR SINGH

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