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दहेज हत्या मामले में पति को 10 व सास, ससुर व ननद को सात-सात साल कारावास

Updated at : 02 Jun 2025 9:32 PM (IST)
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दहेज हत्या मामले में पति को 10 व सास, ससुर व ननद को सात-सात साल कारावास

जिले के चकाई थाना क्षेत्र के दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने चार लोगों को सजा सुनाई है.

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जमुई . जिले के चकाई थाना क्षेत्र के दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने चार लोगों को सजा सुनाई है. मामले में अदालत ने मृतका के पति को 10 साल, जबकि ससुर, सास और ननद को सात साल कारावास की सजा सुनायी गयी है. सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने सत्र बाद संख्या 408/23 में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. गौरतलब है कि जिले के सोनो थाना क्षेत्र के पैरामटिहाना गांव निवासी मकसूद की बहन फरजाना परवीन की शादी 26 जुलाई 2021 को जिले के चकाई थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव निवासी मो मुमताज के पुत्र मो शबाब के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही फरजाना परवीन के ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और साढ़े तीन लाख रुपया दहेज की मांग करते थे. इसी बीच 13 जनवरी 2023 को फरजाना परवीन की हत्या कर दी गयी. घटना की सूचना उसके भाई मो मकसूद ने चकाई थाना को दी थी और मृतका फरजाना परवीन के पति मो शबाब, ससुर मो मुमताज, सास रुखसाना खातून तथा ननद हसीना खातून के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. इसके अलावा मामले में कुल 11 लोगों पर आरोप लगाया गया था. इसी मामले में सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने मृतक फरजाना परवीन के पति, सास ससुर और ननद को हत्या का दोषी पाया है और सोमवार को इस मामले में सजा सुनाई है. अदालत ने इस मामले में फरजाना परवीन के पति मो शबाब को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. जबकि ससुर मो मुमताज, सास रुखसाना खातून और ननद हसीना खातून को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है. अभियोजन पक्ष की तरफ से पीपी गणेश रावत, एपीपी मनोज कुमार सिंह थे जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्यजीत कुमार सिंह, विजय किशोर सिन्हा ने अपना पक्ष रखा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANKAJ KUMAR SINGH

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