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हत्या के प्रयास मामले में दोषी को सात वर्ष की कठोर कारावास

Updated at : 31 Oct 2025 9:45 PM (IST)
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हत्या के प्रयास मामले में दोषी को सात वर्ष की कठोर कारावास

हत्या के प्रयास के मामले में जमुई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. खैरा थाना कांड 34/21 में दर्ज मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है.

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जमुई. हत्या के प्रयास के मामले में जमुई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. खैरा थाना कांड 34/21 में दर्ज मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है. पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और चार्जशीट के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम, जमुई की अदालत ने आरोपित जिले के खैरा थाना क्षेत्र के मंझियानी गांव निवासी राहुल यादव पिता चिंतामन यादव को दोषी पाया है. न्यायालय ने उक्त अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 325, 307, 506/34 और भा.दं.सं. की धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया है. मामले की पैरवी जमुई के लोक अभियोजक ताहिर अंसारी ने की, जिन्होंने न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूती से पक्ष रखा. न्यायालय ने उक्त अभियुक्त को 7 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है. वहीं धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उन्हें अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANKAJ KUMAR SINGH

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