उपस्थिति पंजी में हेरफेर का आरोप, ग्रामीणों ने विधानसभा सचिव से की शिकायत

Published by : PANKAJ KUMAR SINGH Updated At : 24 Mar 2026 6:37 PM

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कृषि विज्ञान केंद्र खादीग्राम जमुई में वर्ष 2017 के एक पुराने मामले ने एक बार फिर प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिये हैं.

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बरहट. कृषि विज्ञान केंद्र खादीग्राम जमुई में वर्ष 2017 के एक पुराने मामले ने एक बार फिर प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिये हैं. केंद्र में पदस्थापना के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए सर्व सेवा संघ खादीग्राम के प्रतिनिधि संजीव कुमार समेत दर्जन भर से अधिक ग्रामीणों ने हस्ताक्षरयुक्त आवेदन बिहार विधानसभा सचिव को भेजा है. आवेदन में तत्कालीन प्रभारी कृषि समन्वयक सह वर्तमान डीएओ बृजेश कुमार की भूमिका की जांच की मांग की गयी है. सर्व सेवा संघ खादीग्राम के प्रतिनिधि तथा ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2017 में कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत एक कर्मी को बरहट थाना कांड 70/17 के तहत पुलिस ने 23 सितंबर 2017 को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. बताया गया कि उक्त कर्मी 4 अक्तूबर 2017 को जमानत मिलने के बाद न्यायिक हिरासत से बाहर आया. आरोप है कि हिरासत में रहने की इस अवधि के दौरान कार्यालय के उपस्थिति पंजी में संबंधित कर्मी को अनुपस्थित दिखाने के बजाय सीएल अंकित कर दिया गया. ग्रामीणों के अनुसार, उपस्थिति पंजी के पेज नंबर 109, 110 एवं 111 में उक्त अवधि के दौरान अवकाश दर्ज होने का उल्लेख है. इससे पूरे मामले में उपस्थिति पंजी के संधारण पर सवाल उठ रहे हैं. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि हिरासत में रहने वाले कर्मी को सीएल देना नियमों के विपरीत है और इससे विभागीय कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा होता है. मामले पर एक प्रखंड स्तरीय अधिकारी ने बताया कि यदि कोई कर्मचारी बिना सूचना दिये कार्यालय से अनुपस्थित रहता है तो उसे गैरहाजिर माना जाता है. ऐसी स्थिति में वेतन कटौती के साथ-साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है. वहीं सीएल का अर्थ स्वीकृत अवकाश होता है, जो सक्षम पदाधिकारी की अनुमति से दिया जाता है. ऐसे में हिरासत की अवधि में सीएल दर्ज किया जाना कई प्रशासनिक प्रश्न खड़े करता है. इधर आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए वर्तमान डीएओ बृजेश कुमार ने कहा कि मामला काफी पुराना है और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है.

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