जमुई. मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में भीषण गर्मी व लू की स्थिति है. जिस कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है. इसे देखते हुए जिलाधिकारी अभिलाष शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र एवं कोचिंग संस्थान में 11:30 बजे के बाद सभी तरह की कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है. साथ ही विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि आदेश का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें. आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति और विद्यालय प्रधान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. बताते चलें कि जिलाधिकारी अभिलाष शर्मा द्वारा 28 अप्रैल से लेकर 25 मई तक इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

