वायु प्रदूषण रोकने को लेकर प्रशासनिक पहल
जमुई : पर्यावरण व खनन विभाग के नये नियमों के खिलाफ चलने वाले ईंट-भट्ठा संचालकों पर कार्रवाई की जायेगी. वायु प्रदूषण रोकने के लिए सभी ईंट-भट्ठा संचालक को स्वच्छता प्रमाण पत्र देना होगा. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी ईंट-भट्ठा संचालकों को स्वच्छता तकनीक अपनाने का निर्देश दिया है. इसके लिए एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने […]
जमुई : पर्यावरण व खनन विभाग के नये नियमों के खिलाफ चलने वाले ईंट-भट्ठा संचालकों पर कार्रवाई की जायेगी. वायु प्रदूषण रोकने के लिए सभी ईंट-भट्ठा संचालक को स्वच्छता प्रमाण पत्र देना होगा. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी ईंट-भट्ठा संचालकों को स्वच्छता तकनीक अपनाने का निर्देश दिया है.
इसके लिए एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने कहा है कि आबादी वाले क्षेत्र में किसी भी हाल में प्रदूषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. डिस्को भट्टा संचालक नियम को ताक पर रखकर आबादी वाले क्षेत्र में भट्ठा संचालन करते हैं तो रहे हैं तो उनके उपर कार्रवाई किया जायेगा.नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार शहरी और ग्रामीण इलाके के आबादी वाले क्षेत्र से पांच किलोमीटर की दूरी पर ही ईंट भट्ठा लगाया जा सकता है. इसके लिए भट्टा संचालक के पास अनुमति को लेकर सभी जरूरी कागजात भी होना जरूरी है.
जिस में स्वयं की जमीन या जमीन का मालिकाना हक उत्खनन पट्टे का विधिवत आवेदन का प्रस्ताव तथा स्वच्छता प्रमाण पत्र के कागजात रहना जरूरी है.
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