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नालंदा जिले के दो थानाध्यक्ष सहित चार इंस्पेक्टर निलंबित, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुई कार्रवाई

पटना हाइकोर्ट के निर्देश पर नालंदा के पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने मंगलवार को पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के चार पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है. इनमें राजगीर के थानाध्यक्ष दीपक कुमार, बिहार के थानाध्यक्ष संतोष कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार और केशव मजूमदार शामिल हैं.

बिहारशरीफ. पटना हाइकोर्ट के निर्देश पर नालंदा के पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने मंगलवार को पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के चार पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है. इनमें राजगीर के थानाध्यक्ष दीपक कुमार, बिहार के थानाध्यक्ष संतोष कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार और केशव मजूमदार शामिल हैं. हालांकि संतोष कुमार को चार दिन पूर्व ही कर्तव्यहीनता के आरोप में लाइन क्लोज किया गया था.

कार्रवाई से जिले के अन्य पुलिस पदाधिकारी सकते में

अशोक कुमार अभी सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय नाथ नगर भागलपुर में और केशव मजूमदार पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा में तैनात हैं. ये दोनों बिहार के थानाध्यक्ष रह चुके हैं. हाइकोर्ट के आदेश के बाद चार पुलिस पदाधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई से जिले के अन्य पुलिस पदाधिकारी सकते में आ गये हैं.

अतिक्रमण नहीं हटाने पर हुई कार्रवाई

पटना हाइकोर्ट ने सरकारी व निजी जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर इन पुलिस पदाधिकारियों के निलंबन का आदेश दिया है. बिहार थाना क्षेत्र के पतुआना गांव में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें उक्त चारों पदाधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और मामला हाइकोर्ट में चला गया था.

चारों इंस्पेक्टर बिहारशरीफ में थानाध्यक्ष

इसके बाद उच्च न्यायालय ने चारों पदाधिकारियों को निलंबित करने का आदेश पुलिस अधीक्षक को दिया. विदित हो कि उक्त चारों इंस्पेक्टर बिहार के थानाध्यक्ष रह चुके हैं. हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस महकमे की ओर से की गयी इस कार्रवाई पर आम लोगों ने खुशी व्यक्त की है.

Prabhat Khabar News Desk
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