बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाने के लिए सरकार ने की हाइकोर्ट से गुहार, दायर की शीघ्र विचार करने की याचिका
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 27 May 2021 7:14 AM
राज्य में सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता जल्द निकलने वाला है. राज्य सरकार ने एक लाख 25 हजार माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाने के लिए पटना हाइकोर्ट से अनुरोध किया है.
पटना. राज्य में सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता जल्द निकलने वाला है. राज्य सरकार ने एक लाख 25 हजार माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाने के लिए पटना हाइकोर्ट से अनुरोध किया है.
एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने शिक्षा मंत्री के अनुरोध पर एक बार फिर इस मामले में मुख्य न्यायाधीश से शीघ्र विचार करने की याचिका दायर की है. उन्होंने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल से कहा कि राज्य सरकार ने हलफनामा दायर कर आश्वासन दिया है कि विकलांग उम्मीदवारों को चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा.
महहाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता की मांग सरकार ने मांग ली है, इसलिए पूरी बहाली को रोके रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट मास्टर को संबंधित फाइल पेश करने का निर्देश दिया.
उम्मीद है कि जल्दी सुनवाई के बाद शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो जायेगा. इसक पहले ब्लाइंड एसोसिएशन ने रिट याचिका दायर कर कोर्ट से शिक्षकों की बहाली में विकलांगों के लिए निर्धारित चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ सुनिश्चित कराने की गुहार लगायी थी. इसी याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी.
इस कारण बहाली की पूरी प्रक्रिया स्थगित हो गयी है. एडवोकेट जनरल ने चीफ जस्टिस से कहा कि इस वर्ष मार्च में ही मामले की सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन होली की छुट्टी व कोरोना के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. इसके चलते सवा लाख शिक्षकों की बहाली नहीं हो सकी. महाधिवक्ता ने इस मुद्दे पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया.
Posted by Ashish Jha
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