Hajipue News : 27 साल पुरानी मारपीट की घटना में दो दोषियों को जुर्माना और शांति बांड का आदेश

Published by : SHAH ABID HUSSAIN Updated At : 02 Sep 2025 10:37 PM

विज्ञापन

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय गौरव कमल ने दो आरोपितों को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड देने एवं एक वर्ष तक शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए बांड दाखिल करने का आदेश दिया है.

विज्ञापन

हाजीपुर. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय गौरव कमल ने महनार थाना क्षेत्र के सरमस्तपुर निवासी किशुन प्रसाद सिंह के साथ 27 वर्ष पूर्व हुई मारपीट के मामले में दो आरोपितों कप्पल राय और भूलन राय को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड देने एवं एक वर्ष तक शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए बांड दाखिल करने का आदेश दिया है. वहीं, शंभू राय और सुमेश्वर राय को संदेह का लाभ देते हुए मुक्त कर दिया गया है. अपर लोक अभियोजक राज कुमार सिंह ने बताया कि सात अगस्त, 1998 को किशुन प्रसाद सिंह अपने खेत से बैल लेकर घर लौट रहे थे. इसी दौरान कप्पल राय ने रास्ते को कांटा लगाकर अवरुद्ध कर दिया था, जिससे उनका बैल फंस गया. जब किशुन ने विरोध किया, तो कप्पल राय अपने परिवार के साथ भाला-लाठी से उन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. विचारण के दौरान दो आरोपित बंगाली राय और लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गयी. अपर लोक अभियोजक द्वारा नौ साक्षियों के परीक्षण के बाद कप्पल राय एवं भूलन राय को दोषी माना गया. अर्थदंड की राशि एक माह के अंदर जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में जमा करनी होगी, जो पीड़ित को भुगतान की जायेगी. राशि जमा न होने पर कानूनी प्रक्रिया से वसूली की जायेगी. इस आदेश से जिले में पुराने मामलों में न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है और कानून व्यवस्था मजबूत होने का संदेश गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SHAH ABID HUSSAIN

लेखक के बारे में

By SHAH ABID HUSSAIN

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन