hajipur news. 10 वर्ष पूर्व दंपती से हुई मारपीट मामले में चार भाइयों को अर्थदंड

Updated:
विज्ञापन
hajipur news. 10 वर्ष पूर्व दंपती से हुई मारपीट मामले में चार भाइयों को अर्थदंड

भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिहारी गांव निवासी मो कमरुद्दीन व उसकी पत्नी के साथ 13 दिसम्बर 2015 को मारपीट हुई थी

विज्ञापन

हाजीपुर. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वादश उमेश शर्मा ने 10 वर्ष पूर्व एक दंपती को आपसी रंजिश में मारपीट कर जख्मी कर दिये जाने के मामले में चार सगे भाइयों को तीन-तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने बताया कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिहारी गांव के मो कमरुद्दीन 13 दिसम्बर 2015 को अपने दरवाजे पर बैठा था. उसी दौरान गांव के ही चार सगे भाई मो मोकीम, मो वकील, मो शमीम, मो शकील, अपनी मां मोतीफन खातून के साथ लाठी-डंडा लेकर आये और पीटने लगे. पत्नी नजमा खातून बचाने आयी, तो उसे भी मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया. घटना के विरोध में चारों भाई व उनकी मां के विरुद्ध प्राथमिकी करायी गयी थी. पुलिस ने इस मामले में 28 जनवरी 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय ने 15 दिसम्बर 2016 को संज्ञान लिया था. इस मामले में 29 मार्च 2019 को आरोप गठन किया गया. विचारण के दौरान मोतीफन खातून की मृत्यु हो गई. इस मामले में अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार द्वारा कराए गए 05 साक्षियों एवं 06 प्रदर्श का परीक्षण -प्रतिपरीक्षण के बाद चारों सगे भाइयों को मारपीट करने के मामले दोषी करार देते हुए 03-03 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Abhishek Shaswat

लेखक के बारे में

By Abhishek Shaswat

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन