हाजीपुर. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वादश उमेश शर्मा ने 10 वर्ष पूर्व एक दंपती को आपसी रंजिश में मारपीट कर जख्मी कर दिये जाने के मामले में चार सगे भाइयों को तीन-तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने बताया कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिहारी गांव के मो कमरुद्दीन 13 दिसम्बर 2015 को अपने दरवाजे पर बैठा था. उसी दौरान गांव के ही चार सगे भाई मो मोकीम, मो वकील, मो शमीम, मो शकील, अपनी मां मोतीफन खातून के साथ लाठी-डंडा लेकर आये और पीटने लगे. पत्नी नजमा खातून बचाने आयी, तो उसे भी मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया. घटना के विरोध में चारों भाई व उनकी मां के विरुद्ध प्राथमिकी करायी गयी थी. पुलिस ने इस मामले में 28 जनवरी 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय ने 15 दिसम्बर 2016 को संज्ञान लिया था. इस मामले में 29 मार्च 2019 को आरोप गठन किया गया. विचारण के दौरान मोतीफन खातून की मृत्यु हो गई. इस मामले में अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार द्वारा कराए गए 05 साक्षियों एवं 06 प्रदर्श का परीक्षण -प्रतिपरीक्षण के बाद चारों सगे भाइयों को मारपीट करने के मामले दोषी करार देते हुए 03-03 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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