hajipur news. इंज्यूरी रिपोर्ट नहीं देने पर कटहरा व सदर थाने के एसआइ से कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण
Published by : Abhishek shaswat Updated At : 22 Jan 2026 6:29 PM
कटहरा थाना के अनुसंधानकर्ता पुअनि महेश कुमार कांड दर्ज होने के छह माह एवं सदर थाना के अनुसंधानकर्ता पुअनि रिंकी कुमारी ने कांड दर्ज होने के सात माह बाद भी जख्म रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया
हाजीपुर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने कटहरा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक महेश कुमार तथा सदर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक रिंकी कुमारी से अलग-अलग-अलग आपराधिक मामले में जख्म प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने पर स्पष्टीकरण मांगा है. उक्त जानकारी लोक अभियोजक श्याम बाबू राय ने दी. उन्होंने बताया कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा कटहरा थाना के अनुसंधानकर्ता पुअनि महेश कुमार को कांड दर्ज होने के छह माह बीत जाने एवं सदर थाना के अनुसंधानकर्ता पुअनि रिंकी कुमारी को कांड दर्ज होने के सात माह बीत जाने के बावजूद घायलों की जख्म रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जाने पर स्पष्टीकरण का आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि बार-बार दोनों अनुसंधानकर्ताओं को संबंधित जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन कोर्ट में भेजने की सूचना दी गयी. इसके बावजूद दोनों ने आदेश का पालन नहीं किया. न्यायालय ने इसे गंभीर माना तथा दोनों अनुसंधानकर्ताओं को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया. प्रधान जिला न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि यदि आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो पुअनि महेश कुमार के वेतन भुगतान पर रोक भी लगाई जायेगी. पुअनि रिंकी कुमारी के विरुद्ध न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर कार्रवाई करने का निर्देश एसपी को दिया है.
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