वैशाली. वैशाली अंचल, थाना व अस्पताल कैंपस की भूमि और इसके सामने सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए अंचलाधिकारी ने नोटिस जारी किया गया है. यह अतिक्रमण गुमटी होटल और अस्थायी सब्जी दुकानों के रूप में किया गया है, जिसमें स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के निर्माण शामिल हैं. जारी नोटिस में दुकानदार लालबाबू राय, ओम प्रकाश साह, शाहिद आलम, बीरेंद्र महतो, अभिषेक पांडेय, मनोज राय, उपेंद्र पासवान, संजय ठाकुर, भरत साह, शिव शंकर सहनी, मोहन साह, सुनील भगत, अरुण भगत सहित कुल 21 दुकानदारों को 05 मई 2025 तक सरकारी भूमि पर बनी इन दुकानों को खाली करने का निर्देश दिया गया है. नोटिस में साफ कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर यदि जमीन खाली नहीं की गयी, तो दुकानदारों के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई की जायेगी. मालूम हो कि वैशाली लालगंज मुख्य मार्ग पर वैशाली ब्लॉक चौक के समीप थाना एवं ब्लॉक कैंपस के सामने सड़क किनारे ही कई स्थायी एवं अस्थायी दुकानें बनी हुई हैं. यहां ग्राहक खरीदारी के लिए आकर अपने वाहन सड़क किनारे खड़े कर देते हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है. इस मार्ग से प्रतिदिन दर्जनों विदेशी पर्यटकों से भरी लग्जरी गाड़ियों के साथ-साथ हाइवा एवं बड़ी-बड़ी मालवाहक गाड़ियां भी गुजरती हैं. दुकानों के सामने सड़क किनारे छोटे-बड़े वाहन खड़े रहने से इन सभी गाड़ियों को भी काफी परेशानी होती है, साथ ही कभी भी कोई अप्रिय घटनाएं घटने की आशंका बनी रहती है. इसी वजह से यह अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है