कोर्ट में किशोर ने कहा, सर नासमझी में कर दिया था अपराध, मिली 30 दिन सेवा करने की सजा

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कोर्ट में किशोर ने कहा, सर नासमझी में कर दिया था अपराध, मिली 30 दिन सेवा करने की सजा

गोपालगंज. किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज के प्रधान दंडाधिकारी नीलेश भारद्वाज के कोर्ट ने मंगलवार को एक अनूठा फैसला दिया है.

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गोपालगंज. किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज के प्रधान दंडाधिकारी नीलेश भारद्वाज के कोर्ट ने मंगलवार को एक अनूठा फैसला दिया है. किशोर ने कहा, सर नासमझी में अपराध हो गया. अब कभी जीवन में ऐसी गलती नहीं करेंगे. किशोर को उसकी दोष स्वीकृति के आधार पर बुनियाद केंद्र गोपालगंज में 30 दिन सेवा करने की सजा सुनायी है.बताया जाता है कि 11 सितंबर 2024 को कुचायकोट थाने के एक बाजार की दुकान में घुसकर कुछ युवकों ने दुकानदार से गाली-गलौज करते हुए जाति सूचक शब्द कहकर प्रताड़ित किया था. मामले को लेकर दुकानदार ने आरोपित किशोर तथा अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सुनवाई के दौरान अपनी मां के साथ विधिविरुद्ध बालक ने बोर्ड के सामने कहा कि उसे माफ करते हुए सुधरने का मौका दिया जाये. उसने यह भी कहा कि वह समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है. ऐसी स्थिति में बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी नीलेश भारद्वाज ने सामुदायिक सेवा के अंतर्गत उसे बुनियाद केंद्र गोपालगंज के जिला प्रबंधक के पर्यवेक्षण में केंद्र में 30 दिन तक सेवा करने की सजा सुनायी. 30 दिन बाद बुनियाद केंद्र के संचालक अपना प्रतिवेदन किशोर न्याय बोर्ड को देंगे कि किशोर ने निर्धारित समय तक ठीक से सेवा की है.

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Sanjay Kumar Abhay

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