भ्रष्टाचार के आरोप में विजयीपुर पंचायत सचिव बर्खास्त

सांकेतिक तस्वीर
गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने विजयीपुर के पंचायत सचिव अभय कुमार गुप्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है. वित्तीय अनियमितता के गंभीर साक्ष्य मिलने के बाद डीएम ने कार्रवाई की.
Gopalganj: (संजय कुमार अभय की रिपोर्ट) गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने विजयीपुर के पंचायत सचिव अभय कुमार गुप्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है. वित्तीय अनियमितता के गंभीर साक्ष्य मिलने के बाद डीएम ने कार्रवाई की.
क्यों हुई कर्रवाई?
पंचायत सचिव के खिलाफ भोरे बीडीओ ने वित्तीय अनियमितता,पंचायत भवन निर्माण कार्य में मजदूरों को मजदूरी भुगतान में अनियमितता, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना अंतर्गत विद्युत बिल भुगतान में लापरवाही, बिना सूचना कार्यालय से अनुपस्थित रहना जैसे गंभीर आरोपों में उन्हें पूर्व में ही निलंबित किया था तथा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी. अब उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है.
जांच के बाद हुई बर्खास्तगी
विभागीय कार्यवाही के संचालन अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, गोपालगंज को संचालन पदाधिकारी एवं भोरे बीडीओ को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में आरोप संख्या 1, 2, 3 और 4 को प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया, जबकि आरोप संख्या 5 की पुष्टि नहीं हुई. इसके अंतर्गत पंचायत सचिव द्वारा बिना सूचना अनुपस्थित रहना, वरीय पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का समय पर निष्पादन न करना, तथा सरकारी कार्यों में शिथिलता और लापरवाही बरतना जो कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रतिकूल है.
नियमावली, 2005 के नियम-14 के तहत कार्रवाई
लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत दोषी पाये गये विजयीपुर के पंचायत सचिव को डीएम ने विभागीय कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेखों, कारण पृच्छा, संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 के नियम-14 के तहत कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया है.
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