गोपालगंज में 1.028 किलो चरस बरामदगी मामले में दोषी को 10 साल की सजा, एक लाख जुर्माना

गोपालगंज में 1.028 किलो चरस बरामदगी के मामले में अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. आरोपी से बाइक, कट्टा और कारतूस भी मिले थे.
गोपालगंज: जिला एवं सत्र न्यायाधीश-दो कैलाश जोशी की अदालत ने 1.028 किलोग्राम चरस बरामदगी के करीब दो वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
दोषी की पहचान गया जिले के गुरारू थाना क्षेत्र के कोची गांव निवासी शशि रंजन कुमार उर्फ समीर ढांगी उर्फ साबिर के रूप में हुई है. सजा सुनाये जाने के बाद दोषी को स्थानीय मंडल कारा भेज दिया गया.
हरखुआ रेलवे गुमटी के पास हुई थी गिरफ्तारी
नगर थाना पुलिस ने नौ मई 2024 को हरखुआ रेलवे गुमटी के पास वाहन जांच के दौरान शशि रंजन कुमार को गिरफ्तार किया था. पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान उसके पास से 1.028 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी. इसके अलावा एक चोरी की बाइक, एक देशी कट्टा और पांच जिंदा कारतूस भी जब्त किये गये थे.
मामले में पुलिस ने अनुसंधान पूरा करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया. इसके बाद मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) की अदालत में हुई.
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललन द्विवेदी ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें रखीं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अवधेश उपाध्याय ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलील सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया.
इसके बाद अदालत ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
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