छोटे-बड़े बाजारों में होगी अब नीरा की बिक्री

Published at :28 Apr 2017 11:37 PM (IST)
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छोटे-बड़े बाजारों में होगी अब नीरा की बिक्री

लाइसेंस के लिए उत्पाद विभाग में आज से लिया जायेगा आवेदन ताड़ी की बिक्री पर एक जुलाई से लगेगी रोक गोपालगंज : एक जुलाई से ताड़ी की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध लग जायेगा. साथ ही छोटे-बड़े सभी बाजारों में नीरा की बिक्री शुरू हो जायेगी. नीरा के बिक्री के लिए उत्पाद विभाग ने लाइसेंस देने […]

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लाइसेंस के लिए उत्पाद विभाग में आज से लिया जायेगा आवेदन

ताड़ी की बिक्री पर एक जुलाई से लगेगी रोक
गोपालगंज : एक जुलाई से ताड़ी की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध लग जायेगा. साथ ही छोटे-बड़े सभी बाजारों में नीरा की बिक्री शुरू हो जायेगी. नीरा के बिक्री के लिए उत्पाद विभाग ने लाइसेंस देने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. लाइसेंस के लिए शनिवार से आवेदन लिया जायेगा. गौरतलब है कि उत्पाद अधिनियम के तहत ताड़ी को नशीला मानते हुए इसकी बिक्री कर रोक लगा दी जानी है. इसके लिए नीरा बेचने के लिए लोगों को लाइसेंस दिया जायेगा. नीरा बिक्री के लिए लाइसेंस उसी व्यक्ति को मिलेगा जो ताड़ी निकालने का कार्य करता होगा. यदि उस व्यक्ति के पास अपना ताड़ का पेड़ नहीं है, तो उसे आवेदन पर पेड़ मालिक से लिखवाना होगा. आवेदन प्रपत्र विभाग कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है.
ताड़ी बिक्री करनेवाले होंगे दंडित
लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लग जायेगा. ताड़ी बिक्री करनेवाले नयी शराब नीति के तहत दंडित किये जायेंगे. इसके लिए उत्पाद विभाग तैयारी में लग गया है.
नीरा बिक्री के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया नि:शुल्क होगी. किसी भी बिचौलिये की जरूरत नहीं होगी. आवेदक सीधे उत्पाद विभाग में संपर्क करेगा. साथ ही ताड़ी निकालनेवाले सभी लोगों से अपील है कि वे नीरा बिक्री के लिए लाइसेंस ले लें और ताड़ी बिक्री का बंद करें, अन्यथा दंडित किये जायेंगे.
प्रिय रंजन, उत्पाद अधीक्षक, गोपालगंज
लाइसेंस प्राप्त की प्रक्रिया
विभाग से मिलेगा आवेदन पत्र
ताड़ी निकालनेवाले होंगे आवेदक
ताड़ पेड़ मालिक की स्वीकृति आवश्यक
नि:शुल्क होगा आवेदन व लाइसेंस
नि:शुल्क एवं बिचौलिये रहित होगी लाइसेंस प्रक्रिया
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