लोक अदालत का फायदा उठाएं, छूट पाएं

Published at :11 Nov 2016 12:30 AM (IST)
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लोक अदालत का फायदा उठाएं, छूट पाएं

सिविल कोर्ट में लगेगी नेशनल लोक अदालत विभागवार वादों के निष्पादन के लिए पीठ गठित गोपालगंज : 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत में जरूर जाएं. जहां नगर पालिका जल कर और संपत्ति कर के सरचार्ज (अधिभार) में 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कार्ड धारक विद्युत […]

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सिविल कोर्ट में लगेगी नेशनल लोक अदालत

विभागवार वादों के निष्पादन के लिए पीठ गठित
गोपालगंज : 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत में जरूर जाएं. जहां नगर पालिका जल कर और संपत्ति कर के सरचार्ज (अधिभार) में 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कार्ड धारक विद्युत उपभोक्ताओं को काया बिल की राशि में 50 प्रतिशत और अभिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी. सामान्य उपभोक्ता अगस्त तक की बकाया राशि जमाकर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं. लोक अदालत में बीएसएनएल, बिजली कंपनी, नगर पालिका, परिवहन, मनरेगा, किशोर न्याय परिषद, टेलीफोन वाद, बैंक ऋण, उपभोक्ता वाद आदि विभागों के लंबित वादों का निष्पादन किया जायेगा.
लोक अदालत के फैसलों की नहीं है अपील : सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव शोभाकांत मिश्रा ने बताया कि लोक अदालत में हुए फैसलों की किसी भी अदालत में अपील नहीं है. लोक अदालत में न किसी की हार होती है और जीत. दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं. फैसले को सिविल न्यायालय की डिग्री का रूप दिया जाता है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मामले लंबित हैं वे लोक अदालत के माध्यम से निपटारा कर सकते हैं.
लोक अदालत का सबसे अधिक फायदा यह है कि वाद का समझौता के आधार पर निराकरण होने पर पक्षकारों को कोर्ट फीस लौटा दी जाती है. मुकदमेबाजी में लगनेवाले समय व धन की बरबादी से बचने के लिए लोक अदालतों का सहारा लिया जा सकता है.
जलकर
10 हजार पर 100 प्रतिशत
10 हजार से 50 हजार पर 75 प्रतिशत
सपंत्ति कर
50 हजार सरचार्ज पर 100 प्रतिशत
50 हजार से एक लाख पर 75 प्रतिशत
छूट की शर्तें
यह छूट सिर्फ लोक अदालत के दिन ही मान्य होगी
छूट एक बार ही मिलेगी
छूट के बाद राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा होगी. जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन ही जमा करनी होगी.
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