कोर्ट ने रोका थानेदार का वेतन

Published at :20 Jul 2016 7:28 AM (IST)
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कोर्ट ने रोका थानेदार का वेतन

गोपालगंज : आदेश का अनुपालन नहीं करने से नाराज कोर्ट ने बरौली के थानेदार के वेतन पर रोक का आदेश दिया है. एसीजेएम दस सुभाष चंद्र शर्मा के कोर्ट ने कुर्की की कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जतायी है. कोर्ट के रुख से थानेदार की मुश्किल बढ़ गयी है. कोर्ट ने आदेश का अनुपालन करने […]

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गोपालगंज : आदेश का अनुपालन नहीं करने से नाराज कोर्ट ने बरौली के थानेदार के वेतन पर रोक का आदेश दिया है. एसीजेएम दस सुभाष चंद्र शर्मा के कोर्ट ने कुर्की की कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जतायी है. कोर्ट के रुख से थानेदार की मुश्किल बढ़ गयी है. कोर्ट ने आदेश का अनुपालन करने के लिए एसपी व डीआइजी को भी निर्देश जारी किया है.

ध्यान रहे कि मांझा थाना क्षेत्र के सनाह गांव की सायरा खातून ने वर्ष 2008 में दहेज उत्पीड़न के मामले में बरौली थाना क्षेत्र के मिल्की बिरैचा गांव के नौशाद आलम उर्फ नौशाद अली पर केस दर्ज कराया था. मामले में कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश था. कोर्ट से तमाम प्रक्रिया जारी होने के बाद भी नौशाद जब उपस्थित नहीं हुआ
तो उसके विरुद्ध न्यायालय ने 23 मई, 2014 को कुर्की का आदेश जारी निर्देश के बाद भी दप्रसं की धारा 83 के तहत की गयी कार्रवाई के बारे में कोई भी प्रतिवेदन तक कोर्ट को नहीं दिया गया. कई बार के निर्देश के बाद भी न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर आखिरकार एसीजेएम 10 के न्यायालय ने कार्रवाई का आदेश दिया है.
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