साढ़े चार हजार प्रतिमाह िमलेगी पेंशन की राशि

गोपालगंज : दलित उत्पीड़न के तहत मौत होने या हत्या, मृत्यु, नरसंहार, डकैती के दौरान अनुसूचित जाति जनजाति के मुखिया की हत्या हो जाये, तो उसके आश्रित को सरकार की तरफ से साढ़े चार हजार प्रति माह की पेंशन दी जायेगी. इसके अलावे 90 हजार से लेकर दो लाख तक का मुआवजा भी दिया जाता […]
गोपालगंज : दलित उत्पीड़न के तहत मौत होने या हत्या, मृत्यु, नरसंहार, डकैती के दौरान अनुसूचित जाति जनजाति के मुखिया की हत्या हो जाये, तो उसके आश्रित को सरकार की तरफ से साढ़े चार हजार प्रति माह की पेंशन दी जायेगी. इसके अलावे 90 हजार से लेकर दो लाख तक का मुआवजा भी दिया जाता है.
सरकार ने दलित और महादलित परिवार को पेंशन की राशि से जीवनयापन करने की व्यवस्था की है. इस योजना के तहत जिले के पांच ऐसे परिवार का चयन किया गया है, जिनकी मौत डकैती या झड़प के दौरान हुई है. उनके आश्रिातों को प्रतिमाह पेंशन की राशि उनके बैंक एकाउंट में सीधे भेजा जा रहा. सरकार का उद्देश्य है कि समाज के मुख्य धारा से इन्हें जोड़ा जा सके.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










