गोपालगंज : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नगर पर्षद एवं नगर पंचायत क्षेत्र के वोटर प्रत्याशी नहीं बन सकते हैं. पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक है. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बननेवाले वोटरों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किया है.
अगर कोई वोटर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग्य आजमाना चाहता हैं, तो मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य के पद पर वह अपने प्रखंड की किसी भी पंचायत से प्रत्याशी बन सकते हैं. वहीं वार्ड सदस्य और पंच के लिए अपनी पंचायत के किसी भी वार्ड से प्रत्याशी बन सकते हैं. इतना ही नहीं जिला पर्षद पद के लिए जिले के अधीन किसी भी क्षेत्र से प्रत्याशी बन कर भाग्य आजमा सकते हैं, लेकिन नगर पर्षद या नगर पंचायत के वोटरों को पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने का मौका नहीं मिलेगा.
अगर किसी वोटर का नाम नगर पंचायत, नगर पर्षद एवं ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है, तो वह नगर के बीएलओ के पास नाम काटने के लिए प्रपत्र सात जमा कर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बन सकते हैं.