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अब बिना लाइसेंस के नहीं बिकेंगे पटाखे, विदेशी पर बैन

अब बिना लाइसेंस के नहीं बिकेंगे पटाखे, विदेशी पर बैन- पूरे राज्य में पटाखों को बेचने के लिए संबंधित जिला से लेना होगा लाइसेंस- सभी तरह के विदेशी पटाखों के आयात को राज्य में किया गया प्रतिबंधित- राज्य में जिनके पास पटाखों के आयात का है लाइसेंस, उन्हें रद्द करने का आदेशसंवाददाता, पटनाराज्य में अब […]

अब बिना लाइसेंस के नहीं बिकेंगे पटाखे, विदेशी पर बैन- पूरे राज्य में पटाखों को बेचने के लिए संबंधित जिला से लेना होगा लाइसेंस- सभी तरह के विदेशी पटाखों के आयात को राज्य में किया गया प्रतिबंधित- राज्य में जिनके पास पटाखों के आयात का है लाइसेंस, उन्हें रद्द करने का आदेशसंवाददाता, पटनाराज्य में अब विदेशी पटाखों या किसी तरह की आतिशबाजी से न अब दीपावली रोशन होगी और न ही अन्य कोई त्योहार या आयोजन. सभी तरह के विदेशी पटाखों को राज्य में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पहले से जिन व्यापारियों के पास बाहर से पटाखा मंगवाने का आयात लाइसेंस है, उन्हें तुरंत रद्द करने का आदेश गृह विभाग ने जारी कर दिया है. इसके साथ ही जिन-जिन जिलों के बाजारों में पटाखे बनाये या बेचे जाते हैं, उन्हें इसके लिए बकायदा संबंधित जिला से लाइसेंस लेना होगा. बिना लाइसेंस के कोई भी दुकानदार पटाखे नहीं बेच सकता है. किसी दुकान में कोई अन्य सामानों के साथ पटाखे भी बेचता है, तो उसे भी जिला प्रशासन से लाइसेंस बनाना पड़ेगा. गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है, जो पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू होगा. विभाग इस संबंध में सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र भी लिखा है. इसमें सभी जिलों के डीएस-एसपी को इसका पालन कराने के लिए कहा गया है. उन्हें अपने-अपने जिलों में जिन-जिन स्थान पर पटाखे मिलते हैं, वहां के व्यापारियों से विदेशी पटाखे नहीं बेचने देने और पटाखे का लाइसेंस बनवाने की पहल करवाने के लिए कहा गया है. गृह विभाग ने यह आदेश केंद्रीय राजस्व आसूचना निदेशालय (डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस या डीआरआइ) की तरफ से आदेश जारी आदेश के मद्देनजर जारी किया है.अब पटाखों के लिए मिलेंगे स्थायी लाइसेंसपटाखा बेचने वाले सभी व्यापारियों को विस्फोटक नीति, 2008 के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों के आधार पर डीएम के स्तर से लाइसेंस बनाना होगा. पहले इस नीति के तहत पटाखा बेचने के लिए कई स्थानों पर दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाता था, लेकिन अब इसके लिए स्थायी लाइसेंस देने की व्यवस्था कर दी गयी है, वह भी सिर्फ भारत में निर्मित पटाखों के लिए. अगर किसी स्थान पर विदेशी पटाखे या बिना लाइसेंस के पटाखे या ऐसे अन्य विस्फोटक बिकते पाये गये, तो संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावा पटाखों के आयात को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए डीआरआइ ने केंद्रीय कस्टम और एक्साइज बोर्ड को सतर्क किया है. ताकि चीन से आने वाले पटाखों को पूरी तरह से देश में कहीं भी बेचने से रोका जाये.

Prabhat Khabar Digital Desk
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