धूम्रपान रहित क्षेत्र घोषित हुआ समाहरणालय परिसर

Updated:
विज्ञापन

गोपालगंज : जिला प्रशासन के द्वारा समाहरणालय परिसर को धूम्रपान रहित क्षेत्र घोषित किया गया है. समाहरणालय परिसर में सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद की धारा चार के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों एवं सरकारी कार्यालय परिसर में धूम्रपान करना निषेध है. इसका अनुपालन किये जाने को लेकर समाहरणालय परिसर से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक धूम्रपान रहित क्षेत्र […]

विज्ञापन

गोपालगंज : जिला प्रशासन के द्वारा समाहरणालय परिसर को धूम्रपान रहित क्षेत्र घोषित किया गया है. समाहरणालय परिसर में सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद की धारा चार के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों एवं सरकारी कार्यालय परिसर में धूम्रपान करना निषेध है.

इसका अनुपालन किये जाने को लेकर समाहरणालय परिसर से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक धूम्रपान रहित क्षेत्र के चेतावनी संकेत का प्रारूप जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा निर्गत किया गया है. धूम्रपान निषेध क्षेत्रों में चेतावनी संकेत के रूप में फ्लैक्स बोर्ड लगाये जायेंगे. वहीं, दीवार लेखन भी कराया जायेगा.

समाहरणालय परिसर में कोई व्यक्ति धूम्रपान करते पाया जाता है, तो उन पर तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा चार के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए दंड की राशि वसूल की जायेगी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन