बिना आधार ''वरिष्ठ'' को रियायती टिकट नहीं

Published at :03 Jul 2017 6:01 AM (IST)
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बिना आधार ''वरिष्ठ'' को रियायती टिकट नहीं

गोपालगंज : अब बिना आधार कार्ड के रेलवे का सिस्टम सीनियर सिटीजन का आरक्षण टिकट जारी नहीं करेगा. अचानक यह नियम लागू होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. शुक्रवार तक सीनियर सिटीजन से टिकट लेने के लिए बुकिंग काउंटर पर आधार कार्ड नहीं मांगा जाता था. रिजर्वेशन फाॅर्म पर उम्र लिखने पर […]

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गोपालगंज : अब बिना आधार कार्ड के रेलवे का सिस्टम सीनियर सिटीजन का आरक्षण टिकट जारी नहीं करेगा. अचानक यह नियम लागू होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. शुक्रवार तक सीनियर सिटीजन से टिकट लेने के लिए बुकिंग काउंटर पर आधार कार्ड नहीं मांगा जाता था. रिजर्वेशन फाॅर्म पर उम्र लिखने पर ही सीनियर सिटीजन का टिकट जारी कर दिया जाता था. रविवार की सुबह आरक्षण काउंटर खुला, तो कंप्यूटर पर सूचना आनी शुरू हो गयी कि सीनियर सिटीजन का आरक्षण टिकट लेनेवाले को आधार कार्ड, पासपोर्ट और मतदाता पहचानपत्र दिखाना होगा.

यात्रियों ने किया इसका विरोध : थावे, गोपालगंज और हथुआ में बुकिंग क्लर्क ने सीनियर सिटीजन से आधार कार्ड मांगना शुरू कर दिया है. यात्रियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया. कहा कि टिकट लेने के लिए आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं है. ट्रेन में चेकिंग स्टाफ के टिकट मांगने पर उम्र के प्रमाणपत्र के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट या मतदाता पहचानपत्र दिखना पड़ता है. बुकिंग ‌र्क्लक द्वारा नये नियम की जानकारी देने पर यात्री शांत हुए और घर से आधार कार्ड लेकर आये.
शनिवार को ही आया सर्कुलर : रेलवे ने शनिवार से सर्कुलर टूर टिकट और एसी का संयुक्त आरक्षण टिकट देना बंद कर दिया है. रविवार से सीनियर सिटीजन का टिकट पूरी तरह से प्रभावी हो गया. रेलवे 60 वर्षीय पुरुष व 58 वर्षीय महिला को सीनियर सिटीजन मानती है. 50 फीसदी कम किराये में सफर करने की अनुमति देता है. रेलवे सीनियर सिटीजन पति-पत्नी को एक साथ टिकट व बर्थ उपलब्ध कराती है.
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