अब बसों की छत पर बैठे यात्री, तो जुर्माना

Published at :11 Jun 2017 11:56 PM (IST)
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अब बसों की छत पर बैठे यात्री, तो जुर्माना

सतर्कता बिहारशरीफ में हुए बस हादसे के बाद जिला प्रशासन हुआ सख्त गोपालगंज : अब बसों की छत पर यात्री बैठे मिलेंगे, तो चालक से परिवहन विभाग जुर्माना वसूलेगा. यात्रियों से भी जुर्माना लिया जा सकता है. बस का परमिट भी रद्द होगा. परिवहन विभाग और जिला प्रशासन ने हाल ही में बिहारशरीफ में हुए […]

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सतर्कता बिहारशरीफ में हुए बस हादसे के बाद जिला प्रशासन हुआ सख्त

गोपालगंज : अब बसों की छत पर यात्री बैठे मिलेंगे, तो चालक से परिवहन विभाग जुर्माना वसूलेगा. यात्रियों से भी जुर्माना लिया जा सकता है. बस का परमिट भी रद्द होगा. परिवहन विभाग और जिला प्रशासन ने हाल ही में बिहारशरीफ में हुए बस हादसे के बाद सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. इसके लिए बस मालिकों के साथ बैठक कर प्रशासन नियम कानून से अवगत कराते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि नियम की अवहेलना हुई, तो कार्रवाई तय है.
यात्रियों की सुरक्षा, सड़क सुरक्षा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए 18 बिंदुओं पर विभाग होमवर्क करने में लगा हुआ है, जिसकी अवहेलना पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. इसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, एमबीआइ, मोबाइल अफसर, पुलिस अधिकारी को अधिकृत किया गया है. ये अधिकारी अचानक सड़कों पर जांच करेंगे. अधिकारी यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए जांच को पूरा करेंगे.
यहां नहीं होता नियमों का पालन : यात्री वाहनों में परिवहन नियमों का अनुपालन नहीं हो रहा. नतीजा है कि लोग जान जोखिम में डाल कर यात्रा करने को विवश हैं.
जिले के किसी भी रूट पर नजर दौड़ायें तो न तो रूट परमिट के अनुरूप वाहन चल रहे और न ही वाहनों का कोई समय निर्धारित है. स्टैंड संचालकों के कृपा कर पूरा वाहन सिस्टम परिचालित हो रहा. जिले की विभिन्न सड़कों पर चलने वाले लगभग 63 फीसदी वाहन अयोग्य हैं, फिर भी धड़ल्ले से चल रहे हैं. आज तक इन वाहनों पर न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही कोई अभियान चला. नतीजा है कि मनमाना भाड़ा लेकर यात्रियों से अक्सर दुर्व्यवहार भी करते हैं.
तय यात्री किराये से अधिक लेने पर कार्रवाई
इन पर लगाया प्रतिबंध
वाहन में ज्वलनशील पदार्थ, गैस, पेट्रोल, डीजल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जायेगा.
इंजन एवं ड्राइवर के पास ऐसी कोई पदार्थ, जिससे आगजनी हो सकती है नहीं रखा जायेगा.
बसों के ऊपर या ओवरलोड यात्री बैठाने पर रोक
स्टैंड से अलग जहां तहां बसों के ठहराव पर रोक.
दूसरे राज्यों की वाहनों के बिना अंतरराज्यीय परमिट के प्रवेश
पर रोक.
ये हुए अनिवार्य
यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक किराया नहीं लिया जायेगा
स्कूल बसों में छात्र छात्राओं की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम
सभी निबंधित बसों पर एचएसआरपी लगाना अनिवार्य
रिफ्लेक्टिव टेप लगा होना चाहिए.
कंडक्टर का लाइसेंस अनिवार्य.
बसचालकों के पास अनिवार्य रूप से भारी यात्री वाहन का लाइसेंस.
अभियान चला कर होगी कार्रवाई
बस मालिकों को नियमों से अवगत कराया जा चुका है. इसके बाद विशेष अभियान चला कर कार्रवाई की बारी है. इसके लिए परिवहन विभाग व्यापक तैयारी कर रहा है. जल्द ही इसका असर देखने को मिलेगा.
भूपेंद्र प्रसाद यादव, डीटीओ, गोपालगंज
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