एससी-एसटी मामलों में 18 लोगों को भुगतान का आदेश

एससी-एसटी अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए बिहार सरकार द्वारा एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा देने का प्रावधान है.
गया. एससी-एसटी अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए बिहार सरकार द्वारा एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा देने का प्रावधान है. इसी के तहत गुरुवार की देर शाम डीएम शशांक शुभंकर ने उक्त योजना की समीक्षा की और जिले के 18 पीड़ित लाभुकों को मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है, जो सीधे पीड़ित परिवार के बैंक खाते में जायेगी. डीएम ने बताया कि जिले के विभिन्न थानों से प्राप्त प्राथमिकी व आरोप पत्र पर 18 मामले में प्राथमिकी के आधार पर 14 और आरोप पत्र के आधार पर चार मामलों में मुआवजा भुगतान कराया. इसमें प्रथम किस्त के 14 मामलों में कुल 652100 रुपये व द्वितीय किस्त के चार मामलों में कुल 350000 रुपये के भुगतान का आदेश दिया.
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