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हत्या मामले में एक को आजीवन व दूसरे को चार साल की सजा

Updated at : 01 Nov 2025 7:19 PM (IST)
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हत्या मामले में एक को आजीवन व दूसरे को चार साल की सजा

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 19 लाल बहादुर प्रसाद की अदालत ने अभियुक्त प्रमोद प्रसाद उर्फ प्रमोद कुमार को आजीवन कारावास

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गया जी. हत्या के एक मामले में अदालत ने दो अभियुक्त में एक को आजीवन कारावास व दूसरे को चार साल की सजा सुनायी. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 19 लाल बहादुर प्रसाद की अदालत ने अभियुक्त प्रमोद प्रसाद उर्फ प्रमोद कुमार को आजीवन कारावास व दूसरे अभियुक्त नीतीश कुमार को चार साल की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ललिता कुमारी उर्फ ललिता सिंह अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में देवलाल यादव ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि 28 जून 2019 की रात में अभियुक्तों ने सूचक देव लाल यादव व अन्य लोगो के साथ गाली गलौज व मारपीट की तथा जानलेवा हमला भी किया. जिसमें बाद में सूचक के भाई छोटू कुमार की मौत हो गयी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों की गवाही हुई. यह मामला परैया थाना कांड संख्या 85/2019 से संबंधित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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