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हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को उम्रकैद

गया : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश षष्टम धर्मेंद्र कुमार जायसवाल की अदालत में गुरारू थाना कांड संख्या 67/07 में तीन अभियुक्त शांति देवी, डब्लू सिंह व जितेंद्र सिंह उर्फ जितेंद्र कुमार को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. इस मामले के सूचक जलालपुर गुरारू निवासी रामदास सिंह ने अपनी प्राथमिकी मे कहा है कि 26 […]

गया : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश षष्टम धर्मेंद्र कुमार जायसवाल की अदालत में गुरारू थाना कांड संख्या 67/07 में तीन अभियुक्त शांति देवी, डब्लू सिंह व जितेंद्र सिंह उर्फ जितेंद्र कुमार को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. इस मामले के सूचक जलालपुर गुरारू निवासी रामदास सिंह ने अपनी प्राथमिकी मे कहा है कि 26 दिसंबर 2007 को 11 बजे दिन में मुरारपुर बाजार स्थित दुकान में कामकाज के सिलसिले में उनका बड़ा बेटा अरविंद सिंह गया था.

26 दिसंबर की सुबह अरविंद सिंह की लाश कैलाश सिंह के गन्ने के खेत में मिली. देखने से पता चला कि गला दबा कर हत्या की गयी है. इस मामले में कुल 13 गवाह पेश किये गये. अभियोजन पक्ष की ओर से कमल किशोर पंडित और बचाव पक्ष की ओर से मुकेश शर्मा व अरुण कुमार सिन्हा ने बहस किया.

हत्या के एक अन्य मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने परैया थाना कांड संख्या 89/12 में अभियुक्त धर्मेंद्र दास व बिंदु देवी को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी. इस मामले की सूचक जमालपुर परैया निवासी बिंदु देवी हैं. उन्होंने प्राथमिकी में कहा है कि 13 अक्तूबर 2012 की रात वह अपनी पति अर्जुन राम के साथ घर के आंगन से सटे कमरे में सोयी हुई थीं. चारों बच्चे बगल में सोये थे.
11 बजे रात में मथुरापुर निवासी धर्मेंद्र दास ने मोबाइल पर काॅल कर अपने आने की सूचना दी. बिंदु देवी ने दरवाजा ने खोल दिया. अंदर आने के बाद उसने अर्जुन राम की गला रेत कर हत्या कर दी व पेट में छुरा घोप दिया. अनुसंधान के क्रम में इसमें बिंदु देवी की संलिप्तता पायी गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार व बचाव पक्ष की ओर से हिजाकत खान ने बहस की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जुर्माने की राशि का 50% हिस्सा उसके बच्चों को देने का फैसला सुनाया.

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