हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को उम्रकैद
गया : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश षष्टम धर्मेंद्र कुमार जायसवाल की अदालत में गुरारू थाना कांड संख्या 67/07 में तीन अभियुक्त शांति देवी, डब्लू सिंह व जितेंद्र सिंह उर्फ जितेंद्र कुमार को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. इस मामले के सूचक जलालपुर गुरारू निवासी रामदास सिंह ने अपनी प्राथमिकी मे कहा है कि 26 […]
गया : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश षष्टम धर्मेंद्र कुमार जायसवाल की अदालत में गुरारू थाना कांड संख्या 67/07 में तीन अभियुक्त शांति देवी, डब्लू सिंह व जितेंद्र सिंह उर्फ जितेंद्र कुमार को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. इस मामले के सूचक जलालपुर गुरारू निवासी रामदास सिंह ने अपनी प्राथमिकी मे कहा है कि 26 दिसंबर 2007 को 11 बजे दिन में मुरारपुर बाजार स्थित दुकान में कामकाज के सिलसिले में उनका बड़ा बेटा अरविंद सिंह गया था.
26 दिसंबर की सुबह अरविंद सिंह की लाश कैलाश सिंह के गन्ने के खेत में मिली. देखने से पता चला कि गला दबा कर हत्या की गयी है. इस मामले में कुल 13 गवाह पेश किये गये. अभियोजन पक्ष की ओर से कमल किशोर पंडित और बचाव पक्ष की ओर से मुकेश शर्मा व अरुण कुमार सिन्हा ने बहस किया.
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