जानलेवा हमले में सात साल का कारावास

Updated at :06 Jan 2017 8:52 AM
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जानलेवा हमले में सात साल का कारावास

गया : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (छह) धर्मेंद्र कुमार जायसवाल की अदालत में कोंच थाना कांड संख्या 100/07 के तीन अभियुक्त बाल्की मिस्त्री, अजय मिस्त्री व रिंकू देवी को सात साल की सजा सुनायी गयी है. घटना 11 अगस्त 2007 के ढाई बजे दिन की है. इस कांड के सूचक मननपुर-मोंक निवासी विजेंद्र प्रसाद […]

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गया : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (छह) धर्मेंद्र कुमार जायसवाल की अदालत में कोंच थाना कांड संख्या 100/07 के तीन अभियुक्त बाल्की मिस्त्री, अजय मिस्त्री व रिंकू देवी को सात साल की सजा सुनायी गयी है. घटना 11 अगस्त 2007 के ढाई बजे दिन की है. इस कांड के सूचक मननपुर-मोंक निवासी विजेंद्र प्रसाद सिंह ने प्राथमिकी में कहा था कि उपले बनाने पर हुए विवाद में उनके बेटे निर्भय कुमार पर बाल्की मिस्त्री व अजय मिस्त्री ने जानलेवा हमला किया था. इस मामले में धारा 308 के दूसरे भाग के तहत बाल्की व अजय को सात वर्ष, धारा 324 में सिर्फ बाल्की को तीन वर्ष व धारा 506 के द्वितीय भाग से रिंकू देवी को सात वर्ष की सजा सुनायी गयी.

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