वाहनों की खरीद पर मिलेगा 50 प्रतिशत तक का अनुदान

Updated at : 06 Oct 2018 7:28 AM (IST)
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वाहनों की खरीद पर मिलेगा 50 प्रतिशत तक का अनुदान

गया : दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने व ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की गयी है. इस योजना के तहत चार सीटर से लेकर 10 सीटर तक की नयी सवारी वाहनों […]

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गया : दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने व ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की गयी है. इस योजना के तहत चार सीटर से लेकर 10 सीटर तक की नयी सवारी वाहनों की खरीद पर 50 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपये तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जायेगा.
जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि योजना के तहत प्रत्येक पंचायत के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के तीन व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दो लाभान्वितों को सवारी वाहन खरीदने के लिए अनुदान दिया जाना है.
खरीदे गये वाहन पांच वर्षाें तक नहीं बेच पायेंगे
इसके लिए 22 अक्तूबर तक अपने संबंधित बीडीआे के पास आवेदन जमा करना हाेगा. इसके लिए प्रखंड, अनुमंडल व जिला स्तर पर समिति गठित की गयी है. प्राप्त आवेदनों के आधार पर लाभान्वितों का चयन द्विस्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा. अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित अनुमंडल स्तरीय समिति में अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी सदस्य सचिव, कार्यपालक दंडाधिकारी सदस्य व मोटर यान निरीक्षक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रहेंगे.
जिलास्तर पर इस योजना का अनुश्रवण जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा. जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत खरीदे गये वाहन को लाभुक पांच वर्षों तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के बेच नहीं सकेंगे.
21 वर्ष तक के लाेग ही होंगे लाभान्वित
अनुदान की राशि वाहन की खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत तक अथवा अधिकतम एक लाख रुपये होगी. 21 वर्ष आयु वर्ग के लाेग ही इसका लाभ ले सकेंगे. लाभान्वित के पास कम-से-कम हल्के मोटरयान चालक का लाइसेंस होना चाहिए. किसी सरकारी सेवा में नियोजित या पूर्व से किसी व्यावसायिक वाहन के मालिक इस योजना के लिए योग्य नहीं होंगे. किसी भी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए लाभुक को उस पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है.
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