मैसेज वायरल मामले में युवक को मिली जमानत
Updated at : 02 Aug 2018 6:53 AM (IST)
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गया : सोशल मीडिया पर एक धर्म विशेष पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले युवक व पेशे से प्राइवेट कॉलेज में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की जमानत याचिका बुधवार को स्वीकृत कर ली गयी. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामानंद राम की अदालत में अभियुक्त श्याम प्रताप सिंह की जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. उस पर आरोप था […]
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गया : सोशल मीडिया पर एक धर्म विशेष पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले युवक व पेशे से प्राइवेट कॉलेज में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की जमानत याचिका बुधवार को स्वीकृत कर ली गयी. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामानंद राम की अदालत में अभियुक्त श्याम प्रताप सिंह की जमानत याचिका दाखिल की गयी थी.
उस पर आरोप था कि उसने अपने मोबाइल से एक विशेष धर्म के प्रति विवादास्पद टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल की थी. उस मैसेज पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मिर्जा गालिब काॅलेज के शिक्षकेतर कर्मचारियों ने बैठक कर श्याम प्रताप सिंह की बर्खास्तगी की मांग प्राचार्य से की थी.
प्राचार्य ने उक्त प्रस्ताव की कॉपी व दूसरे कागजात रामपुर थाने को भेजी थी. इस मामले के सूचक शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के नेता अमन राय थे. और उनके ही बयान पर रामपुर थाना कांड संख्या 282/18 दर्ज किया गया था. वहीं दूसरी ओर अभियुक्त के परिजनों का कहना है कि रामपुर पुलिस 30 जुलाई को बिना कोई कारण बताये उसे गिरफ्तार कर थाने ले गयी.
पुलिस ने दबाव में उसे 31 जुलाई को कोर्ट में पेश किया. हालांकि इस मामले में रामपुर पुलिस ने जितनी तेजी दिखायी उतनी तेजी अभी तक गया कॉलेज में एक छात्रा के साथ अश्लील बात करने के आरोपित प्रो वकार अहमद के मामले में नहीं दिखायी है. इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अारोपित प्रोफेसर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी डॉ आलोक कुमार हिमांशु ने बहस की व अपना पक्ष रखा.
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