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भरोसा रखें, देंगे और बेहतर बिजली : एमडी
गया : इंडिया पावर काॅरपोरेशन लिमिटेड (आइपीसीएल) के साथ करार खत्म करने के बाद गुरुवार को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) के प्रबंध निदेशक (एमडी) आर लक्षमणन गया पहुंचे. सर्किट हाउस में उन्होंने एसबीपीडीसीएल के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने शहर की बिजली व्यवस्था को कंट्रोल करने को लेकर निर्देश जारी […]
गया : इंडिया पावर काॅरपोरेशन लिमिटेड (आइपीसीएल) के साथ करार खत्म करने के बाद गुरुवार को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) के प्रबंध निदेशक (एमडी) आर लक्षमणन गया पहुंचे. सर्किट हाउस में उन्होंने एसबीपीडीसीएल के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने शहर की बिजली व्यवस्था को कंट्रोल करने को लेकर निर्देश जारी किया.
मीडिया से बातचीत में एमडी ने कहा कि लोग आश्वस्त रहें, सरकारी स्तर पर बिजली व्यवस्था प्राइवेट से बेहतर होगी. उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के तौर पर लोगों की जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जायेगा. लोगों द्वारा इंडिया पावर द्वारा लगाये गये मीटर में गड़बड़ी की बात पर एमडी ने स्पष्ट कर दिया कि मीटर जो हैं, वही रहेंगे.
जिन मीटर को लेकर शिकायत होगी, उसकी जांच करायी जायेगी. मीटर में गड़बड़ी मिलने पर उसे बदला जायेगा. एमडी ने बताया कि एक महीने के भीतर पूरी व्यवस्था सुचारु हो जायेगी. इंजीनियर से लेकर कर्मचारियों तक की नियुक्ति शुरू कर दी गयी है. एमडी ने कहा कि इंडिया पावर को लेकर लगातार शिकायतें पहुंच रही थीं. कंपनी के अधिकारियों को बुला कर इन समस्याओं को दूर करने को कहा, लेकिन तय वक्त में इंडिया पावर वह भी नहीं कर सकी. इसलिए उनके करार को खत्म कर दिया गया. मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि न्यायालय का जो निर्णय होगा वह तो सर्वमान्य होगा. फिलहाल के लिए इंडिया पावर का करार खत्म कर दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट पहुंची इंडिया पावर
इंडिया पावर ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी अर्थात स्पेशल लीव पीटीशन दाखिल किया. इसके जरीये कंपनी ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड व अन्य के खिलाफ अपने मामले में शीघ्र सुनवाई की अर्जी दी है. इंडिया पावर की अर्जी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की स्थिति को देखते हुए आगामी नौ जुलाई (सोमवार) को सुनवाई की तिथि तय की है.
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विजय कुमार के नाम पर भेजे गये अपने पत्र में इंडिया पावर की कानूनी सहायता कर रही संस्था खैतान एंड कंपनी ने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचे होने के आलोक में वह उसके क्लाइंट इंडिया पावर के खिलाफ पटना हाइकोर्ट के तीन जुलाई के आदेश और अपने कार्यालय से पांच जुलाई को डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज एग्रीमेंट को निरस्त करने के लिए जारी फाइनल टर्मिनेशन नोटिस के मद्देनजर कोई ऐसा कदम न उठाये, जो अहितकारी व अनुचित हो.
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