शराब बनाने के मामले में बाप-बेटा दोषी
Author Prabhat khabar digital desk
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गया : शराब बनाने के मामले में शेरघाटी के पलकिया गांव निवासी रामप्रवेश सिंह व उसके बेटा गुड्डु सिंह को अदालत ने गुरुवार को दोषी करार दिया है. उत्पाद न्यायालय सच्चिदानंद सिंह की अदालत में शेरघाटी थाना कांड संख्या 331/11 में बाप व बेटा को घर में ही शराब बनाने के मामले में दोषी ठहराया […]
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गया : शराब बनाने के मामले में शेरघाटी के पलकिया गांव निवासी रामप्रवेश सिंह व उसके बेटा गुड्डु सिंह को अदालत ने गुरुवार को दोषी करार दिया है. उत्पाद न्यायालय सच्चिदानंद सिंह की अदालत में शेरघाटी थाना कांड संख्या 331/11 में बाप व बेटा को घर में ही शराब बनाने के मामले में दोषी ठहराया गया है.
इस मामले के सूचक शेरघाटी के एएसआइ अरुण कुमार सिंह ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि 10 अक्तूबर 2011 को गुप्त सूचना के आधार पर रामप्रवेश सिंह के घर पर पुलिस ने छापा मारा, तो घर के एक कोने में देशी शराब बनाने का काम चल रहा था. छापेमारी के क्रम में शराब से भरे 16 लीटर के दो डिब्बे व 200 एमएल के पाउच से भरा प्लास्टिक का डिब्बा और प्लास्टिक के 35 लीटर के गैलन में लगभग 30 लीटर स्पिरिट जब्त किया गया था.
इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बाप व बेटे को दोषी ठहराया. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार व रमेश कुमार सिंह और बचाव पक्ष की ओर से राजबलन सिंह ने बहस की. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात लोगों की गवाही हुई. सजा के बिंदु पर सुनवाई तीन जुलाई को निर्धारित की गयी है.
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