Darbhanga News: आरोप पत्र समर्पित नहीं किये जाने से दो शराब तस्करों को मिली जमानत
Published by : PRABHAT KUMAR Updated At : 27 Sep 2025 10:24 PM
Darbhanga News:उत्पाद अधिनियम से जुड़े मामले में पुलिस की लापरवाही का लाभ मुदालह को मिल रहा है.
Darbhanga News: दरभंगा. उत्पाद अधिनियम से जुड़े मामले में पुलिस की लापरवाही का लाभ मुदालह को मिल रहा है. उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने शराब तस्करी के आरोप में काराधीन दो अभियुक्तों के विरुद्ध ससमय आरोप पत्र समर्पित नहीं किये जाने के कारण जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. दोनों काराधीन अभियुक्त की जमानत याचिका की सुनवाई में मब्बी थाना की पुलिस की लापरवाही सामने आई है. पुलिस की इस लापरवाही का प्रत्यक्ष कानूनी लाभ दोनों अभियुक्तों को मिला है. उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने बताया कि मब्बी थाना के एक मामले में पुलिस ने एक ट्रक को 356 लीटर विदेशी शराब के साथ 27 जून 2025 को जब्त कर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के जमा थाना क्षेत्र के सफीक खां और सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के बसहा निवासी गणेश कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था. न्यायालय ने दोनों शराब तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
90 दिनों के अंदर समर्पित करना होता है आरोप पत्र
नियमानुसार अनुसंधान कर्ता को 90 दिनों के अन्दर आरोप पत्र समर्पित करना होता है. न्यायालय से स्मारित किये जाने के बावजूद अनुसंधानक रवि शंकर पांडेय ने आरोप पत्र समर्पित नहीं किया. फलतः विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने काराधीन दोनों अभियुक्त को दप्रस की धारा 167 (2) का लाभ देते हुए जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. वहीं मब्बी थानाध्यक्ष रौशन कुमार और अनुसंधानक रविशंकर पांडेय को कारणपृच्छा नोटिस जारी करते हुए आठ अक्तूबर तक न्यायालय में स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश दिया है.
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