Darbhanga News: नाबालिग के अपहरण मामले में तीन साल कारावास की सजा

Edited by PRABHAT KUMAR
Updated:
विज्ञापन

Darbhanga News:अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को आर्थिक सहायता के तौर पर तीन लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है.

विज्ञापन

Darbhanga News: दरभंगा. पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने एक नाबालिग के अपहरण मामलें में बहेड़ी थाना क्षेत्र के बाड़ा निवासी राम करण मंडल के पुत्र संत लाल मंडल को दोषी करार देते हुए 03 वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले का संचालन कर रहे विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बताया कि 21 मार्च 2019 को पीड़िता घर के बगल में शौच करने के गई थी. इसी बीच आरोपित संत लाल मंडल उसका अपहरण कर ईट भट्टा पर ले गया. इसकी प्राथमिकी बहेड़ी थाना में दर्ज की गयी. मामले में सुनवाई के पश्चात अदालत ने आरोपित को भादवि की धारा 366 में तीन वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 में तीन वर्ष कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई. अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को आर्थिक सहायता के तौर पर तीन लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
PRABHAT KUMAR

लेखक के बारे में

By PRABHAT KUMAR

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन