एससी-एसटी अत्याचार मामलों में 321 पीड़ितों को ₹1.74 करोड़ मुआवजा

बैठक की अध्यक्षता करते डीएम
दरभंगा में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 321 पीड़ितों और आश्रितों को ₹1.74 करोड़ से अधिक की मुआवजा राशि प्रदान की गई. जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में हर प्रखंड और पंचायत में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया.
Darbhanga News: जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत गठित जिला स्तरीय समितियों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में विधायक मुरारी मोहन झा, प्रो. विनय कुमार चौधरी, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी, जिला कल्याण पदाधिकारी संजय कुमार सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे.
321 पीड़ितों को मिली 1.74 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता
बैठक में जानकारी दी गई कि एसएसपी कार्यालय से प्राप्त प्राथमिकी एवं आरोप पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत 321 पीड़ितों एवं आश्रितों को कुल 1 करोड़ 74 लाख 47 हजार 50 रुपये की मुआवजा राशि उपलब्ध कराई गई है.
हर प्रखंड और पंचायत में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान
डीएम कौशल कुमार ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अगली बैठक से पहले सभी प्रखंडों में रोस्टर बनाकर एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और विकास मित्र पंचायत स्तर पर भी लोगों को अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अधिकारों के प्रति लगातार जागरूक करें.
सफाईकर्मियों की सुरक्षा पर विशेष जोर
मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में इस श्रेणी का कोई कर्मी चिन्हित नहीं है.
इस पर डीएम ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि सफाईकर्मियों को समय-समय पर आवश्यक सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा किट उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे सुरक्षित वातावरण में कार्य कर सकें.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में
By राज कुमार रंजन
राज कुमार रंजन दो दशक से अधिक समय से हिंदी पत्रकारिता में सक्रिय हैं. राष्ट्रीय समाचार पत्रों में काम कर चुके रंजन प्रशासनिक गतिविधियों के साथ-साथ राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में गहरी पैठ रखते हैं.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










