Darbhanga News: दरभंगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहने के मामले के आरोपित मो. नौशाद की अग्रिम जमानत याचिका तथा मो. रिजवी उर्फ राजा की नियमित जमानत याचिका दरभंगा न्याय मंडल के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने खारिज कर दी. जानकारी के अनुसार मामले में आरोपित जाले थाना क्षेत्र के देवरा बंधौली गांव निवासी मो. अरशद के पुत्र मो. नौशाद तथा सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भपुरा गांव निवासी मो. अनीस के पुत्र मो. रिजवी उर्फ राजा की ओर से नियमित जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. सुनवाई के बाद न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया है.
27 अगस्त को एक मंच से किया गया था आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग
विदित हो कि विगत 27 अगस्त 2025 को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने नेतृत्व में इंडी गठबंधन की ओर से आयोजित मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ आपत्ति जनक शब्द का प्रयोग किये जाने को लेकर सिमरी थाना में भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी मन्ना के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मामले के नामजद आरोपित मो. नौशाद की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता की ओर से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनीष झा एवं स्थानीय वरीय अधिवक्ता इरफानुल रहमान बिस्मिल ने अदालत में बहस की.
अप्राथमिकी अभियुक्त मो. रिजवी 29 अगस्त से न्यायिक अभिरक्षा में
इसी मामले में अनुसंधानक ने अप्राथमिकी अभियुक्त मो. रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर 29 अगस्त को न्यायालय के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में मंडल कारा दरभंगा भेज दिया था. लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि आरोपियों की नियमित जमानत याचिका और अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया गया. कहा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि घटित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर समाज में विद्वेष फैलाने का प्रयास किया गया.
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