रमौली पंचायत के मुखिया उगन झा को आयोग ने किया पदच्युत
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 11 Apr 2024 10:25 PM
राज्य निर्वाचन आयोग ने दोहरे लाभ के पद पर रहने के कारण रमौली पंचायत के मुखिया उगन झा को पदच्युत कर दिया है.
बेनीपुर. राज्य निर्वाचन आयोग ने दोहरे लाभ के पद पर रहने के कारण रमौली पंचायत के मुखिया उगन झा को पदच्युत कर दिया है. आयोग ने डीएम एवं पंचायती राज विभाग के सचिव को मुखिया को पदमुक्त करने का निर्देश दिया है. रमौली पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रहे रौशन कुमार मिश्र ने राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिवाद दायर कर मुखिया उगन झा पर राज्य सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त अयाची मिथिला महिला महाविद्यालय में टंकक के पद से बिना त्याग पत्र दिए रमौली पंचायत का मुखिया बन जाने की शिकायत की थी. राज्य निर्वाचन आयोग ने डीएम एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी से अभिलेख के साथ प्रतिवेदन की मांग की. फिर दलील सुनने के पश्चात आयोग ने कहा है कि मुखिया उगन झा ने प्रतिवाद दायर होने के पश्चात त्यागपत्र की प्रकिया अपनायी है. त्यागपत्र देने और शासी निकाय से स्वीकृति में काफी समय का अंतराल है. प्रधानाचार्य या सचिव बिना शासी निकाय के प्राधिकार पत्र के नियोजन या त्यागपत्र स्वीकृत नहीं कर सकता है. प्रभारी प्रधानाचार्य ने शासी निकाय की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में त्यागपत्र स्वीकृत दर्शाते हुए 12 अप्रैल 22 की शासी निकाय की बैठक में त्यागपत्र स्वीकृति दर्शाया. जबकि 29 दिसंबर 21को भी शासी निकाय की बैठक हुई, जिसमें उक्त त्यागपत्र की कोई चर्चा तक नहीं है. इन सब साक्ष्यों का उल्लेख करते हुए उगन झा को मुखिया पद से पदच्युत करते हुए कॉलेज की भूमिका की भी समुचित जांच के साथ नियंत्री संस्थान से कार्रवाई की बात आयोग ने कही है. बीडीओ प्रवीण कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश प्राप्त होने की बात स्वीकार करते हुए उच्चाधिकारी से मार्गदर्शन की बात कही है. इधर, मुखिया उगन झा ने कहा कि आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय जाऊंगा.
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