Darbhanga News: दरभंगा. दहेज के लिए एक नव विवाहिता की केरोसिन तेल छिड़ककर हत्या का प्रयास किये जाने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की अदालत ने पीड़िता के पति, ससुर व सास को दोषी करार देते हुए सजा अवधि निर्धारण के बिंदु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 10 जून की तिथि निर्धारित की है. अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी चमक लाल पंडित ने बताया कि 20 जनवरी 2021 को बहादुरपुर थाना कांड सं. 45/2021 से बने सत्रवाद सं. 29/2022 का विचारण अदालत ने बुधवार को पूरा कर बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकुली निवासी आरोपित पति मोनू कुमार यादव, ससुर राम सोगारथ यादव और सास अनीता देवी को भादवि की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और धारा 498 (ए) (गृहप्रताड़ना) में दोषी पाया है. अदालत ने तीनों अभियुक्तों का बेल बाण्ड खंडित कर मंडलकारा दरभंगा भेजने का आदेश दिया है. एपीपी चमक लाल पंडित ने बताया कि 16 जनवरी 2021 की सुबह देकुली गांव में नवविवाहिता अनुपम कुमारी को उसके पति, सास व ससुर ने पांच लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर केरोसिन छिड़क कर जला दिया. घटना की सूचना पर पहुंचे विवाहिता के पिता जले अवस्था में वर्न हॉस्पिटल पंडासराय में इलाज कराने के लिए ले गए. जख्मी पीड़िता के पिता मब्बी थाना क्षेत्र के शीशो पश्चिमी निवासी बचनदेव यादव ने 20 जनवरी 2021 को इस घटना को लेकर बहादुरपुर थाना कांड सं. 45/2021 दर्ज कराया था. अदालत ने आज तीनों को दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 10 जून की तिथि निर्धारित की है.
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