ePaper

Darbhanga News: राजकुमारगंज हत्याकांड मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 11 Nov 2025 10:50 PM (IST)
विज्ञापन
Darbhanga News: राजकुमारगंज हत्याकांड मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा

Darbhanga News:अदालत ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

विज्ञापन

Darbhanga News: दरभंगा. राजकुमारगंज हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने यह सजा नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड राजकुमार गंज निवासी नमो नारायण झा के पुत्र शिव कुमार झा, भठियारीसराय निवासी ललित ठाकुर के पुत्र भाष्कर कुमार, सिमरी थाना के लदौर निवासी मिस्टर अर्जुन सिंह के पुत्र अभिमन्यु राऊत उर्फ बाबा और सदर थाना क्षेत्र के पोसनपुरा कबीरचक निवासी दशरथ पासवान के पुत्र मिथिलेश पासवान को दी है. अदालत ने चारों दोषियों को भादवि की धारा 147 में एक माह, 436 में पांच साल, 427 में एक साल, 341 में एक माह, 307 में पांच साल, 302 में आजीवन कारावास और 120(बी) में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं विभिन्न धाराओं में दोषियों को 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है. सभी सजा साथ- साथ चलेगी.

घटना को लेकर नगर थाना में दर्ज करायी गयी थी प्राथमिकी

घटना को लेकर पीड़िता सह मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र के सरिसवपाही निवासी स्व. श्रीनाथ झा की पुत्री और जख्मी निक्की कुमारी के फर्द ब्यान पर नगर थाना में साल 2022 में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मामला अदालत में सत्रवाद संख्या- 217/2022 के तहत चल रहा था. अदालत ने 10 अक्तूबर को सुनवाई पुरी कर चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए 11 नवंबर की तिथि सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए निर्धारित की थी. लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि 10 फरवरी 2022 की शाम जीएम रोड राजकुमारगंज में जमीन माफिया एक मकान को तोड़कर कब्जा करना चाहा. मकान में 40 वर्षों से रह रहे संजय कुमार झा एवं उसकी बहन पिंकी कुमारी ने जब विरोध किया तो सभी अभियुक्तों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी. बचाने निकली छोटी बहन निक्की को भी जला दिया. घायलावस्था में पीएमसीएच में इलाज के दौरान पिंकी व उसके गर्भस्थ आठ माह के शिशु तथा संजय कुमार झा की दर्दनाक मौत हो गई.

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक रेणू झा अदालत में 14 लोगों की गवाही कराकर अभियुक्तों का जूर्म साबित करने में सफल रही.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
PRABHAT KUMAR

लेखक के बारे में

By PRABHAT KUMAR

PRABHAT KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन