Darbhanga News: पॉक्सो एक्ट में चार अभियुक्तों को सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 09 Sep 2025 10:48 PM (IST)
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Darbhanga News: पॉक्सो एक्ट में चार अभियुक्तों को सश्रम कारावास की सजा

Darbhanga News:पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने मंगलवार को चार अभियुक्तों को सश्रम कारावास की सजा और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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Darbhanga News: दरभंगा. पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार कि अदालत ने मंगलवार को चार अभियुक्तों को सश्रम कारावास की सजा और 50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बताया कि मधुबनी जिले के विस्फी थाना क्षेत्र के भरण टोल गांव निवासी जगदीश यादव के पुत्र अनिल यादव को भादवि की धारा 376 (2) (एन) में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपया अर्थदंड एवं पॉक्सो की धारा 06 में 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपया अर्थदंड तथा अमोल यादव और शत्रुघ्न यादव को पॉक्सो की धारा 10 में 07 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा एवं केवटी थाना क्षेत्र के पोस्तापुर गांव के राजगीर यादव की पत्नी जगतारण देवी उर्फ राम सखी देवी को भादवि की धारा 363 में 05 वर्ष एवं 05 हजार रुपया अर्थदंड, धारा 366 A में 05 वर्ष सश्रम कारावास और 05 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार 12 सितंबर 2016 को पीड़िता अपने गांव से पांच वर्षीय छोटी बहन के साथ पिता से मिलने राजस्थान जा रही थी. इसी क्रम में दरभंगा स्टेशन पर जगतारण देवी से मुलाकात हुई, जिसने उसे अनिल यादव, अमोल यादव, शत्रुघ्न यादव के सिपुर्द कर दिया. इनलोगों ने पीड़िता की शादी अनिल यादव से करा दी और अनिल उसे जालंधर लेकर चला गया. इस संबंध में विशनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी. मामले का विचारण अदालत में तहत चल रहा था. अभियोजन की ओर से सात गवाह एवं छह दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किये गये.

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