Darbhanga News: बहादुरपुर. कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों का कृषि विभाग में फार्मर रजिस्ट्री कराना आवश्यक हो गया है. सबसे अधिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों को फार्मर रजिस्ट्री करना आवश्यक है. नहीं कराने वाले लाभुकों को इस योजना से वंचित रहना पड़ सकता है. इसके लिए कृषि विभाग ने जिला के 18 प्रखंडों के 36 राजस्व ग्राम में शिविर लगाने का निर्णय लिया है. यह शिविर आठ से 12 अप्रैल तक राजस्व ग्राम में लगायी जायेगी. इसमें जिला स्तर के पदाधिकारी, प्रशिक्षु सहायक निदेशक, प्रशिक्षु बीएओ, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, हल्का कर्मचारी मौजूद रहेंगे. इसे लेकर सभी अचंल प्रशासन को सूचना दे दी गयी है.
फार्मर रजिस्ट्री कराने से किसानों को इन योजनाओं में होगी आसानी
फार्मर रजिस्ट्री कराने से किसानों को योजनाओं का लाभ मिलेंगे. इसके बाद बार-बार इ-केवाइसी कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी. बैंक से डिजिटल केसीसी के माध्यम से अधिकतम दो लाख रुपये का लोन बिना किसी दस्तावेज के पात्रता के अनुसार उसी दिन प्राप्त किया जा सकता है. कृषि फार्मर रजिस्ट्री का उपयोग कृषि के साथ-साथ गन्ना, मत्स्य, खाद्य व विपणन से जुड़े विभाग की सभी योजनाओं में अनुदान का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही न्यूनतम सर्मथन मूल्य पर कृषि उपज के विपणन के जानकारी उपलब्ध रहने के कारण विपणन में आसानी होगी. किसानों को फसली ऋण, फसल बीमा की क्षतिपूर्ति तथा आपदा राहत आसानी से मिल सकेगी. वहीं अनाज बिक्री में भी फायदा मिलेगा. यूरिया-खाद की खरीद आसानी से कर सकेंगे. अनुदान की राशि किसानों के खाते में सीधे पहुंच जायेगी.
शिविर में ये कागजात ले जाना जरूरी
फार्मर रजिस्ट्री के लिए लगायी गयी शिविर में किसानों को आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर (जिसपर ओटीपी प्राप्त हो सके) होना आवश्यक है. साथ ही भूमि से संबंधित दस्तावेज व किसान रजिस्ट्रेशन लाना होगा.
आठ से 12 अप्रैल तक लगेगी शिविर
प्रभारी डीएओ सह परियोजना निदेशक आत्मा डॉ सिद्धार्थ ने बताया किफार्मर रजिस्ट्री के लिए 18 प्रखंडों के 36 राजस्व ग्राम में आठ से 12 अप्रैल तक शिविर लगायी जा रही है. फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, भूमि से संबंधित दस्तावेज की आवश्यकता है. फार्मर रजिस्ट्री कराने से कृषकों को फसली ऋण, केसीसी ऋण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल क्षति अनुदान, फसल बीमा, आपदा राहत, खाद-बीज, मत्स्य, खाद्य एवं विपणन से जुड़े विभाग की सभी योजनाओं में अनुदान का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जायेगा. इससे आने वाले समय में सभी योजनाओं को जोड़ा जाएगा.
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