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नाबालिग बच्ची को प्रताड़ित करने के मामले में दोषी को एक वर्ष कारावास की सजा

पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने नाबालिग बच्ची को प्रताड़ित करने के मामले में दोषी लोहा सिंह लालदेव को एक वर्ष कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनयी.

दरभंगा. पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने नाबालिग बच्ची को प्रताड़ित करने के मामले में दोषी लोहा सिंह लालदेव को एक वर्ष कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनयी. साथ ही पीड़िता को राहत व पुनर्वास के लिए एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिकर भुगतान का आदेश दिया. राशि का भुगतान जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से की जायेगी. अदालत ने दोषी को भादवि की धारा 341 में एक माह कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड, 354 में एक वर्ष कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड, एससी,एसटी एक्ट की विभिन्न धारा में छह माह कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 12 में एक वर्ष कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. अदालत ने लोहा सिंह लालदेव को 23 अप्रैल को दोषी घोषित किया था. स्पेशल पीपी विजय कुमार ने बताया कि अनुसूचित जाति की नाबालिग बच्ची के साथ अभियुक्त ने दुर्व्यवहार किया था. मामले में 4 मार्च 2015 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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