विधानसभा चुनाव के पूर्व जिला आवंटित किए गए सैकड़ों शिक्षकों के स्कूल पोस्टिंग का रास्ता साफ

Edited by RANJEET THAKUR
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शिक्षक-शिक्षिकाओं को अंतर जिला स्थानांतरण के तहत जिला आवंटन के बाद प्रखंड एवं विद्यालय आवंटन के लिए गाइड-लाइन जारी की गई है.

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दरभंगा. सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं को अंतर जिला स्थानांतरण के तहत जिला आवंटन के बाद प्रखंड एवं विद्यालय आवंटन के लिए गाइड-लाइन जारी की गई है. शिक्षा विभाग ने 27 हजार 171 शिक्षकों को चुनाव पूर्व जिला आवंटित कर दिया था, किंतु आचार संहिता लागू होने के कारण इन शिक्षकों को अब तक विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है. अब इनके इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ बी. राजेंद्र ने विद्यालय आवंटन के लिए गाइड-लाइन जारी कर दिया है. इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी है. इसके अनुसार जिला आवंटित शिक्षकों से 24 नवंबर से 05 दिसंबर तक इ-शिक्षा कोष पोर्टल पर पांच-पांच प्रखंडों के विकल्प लिये जाएंगे. इसके बाद जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्थापना समिति द्वारा शिक्षकों से प्राप्त विकल्प के आधार पर विभाग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों का प्रखंड का आवंटन किया जाएगा. जिला पदाधिकारी इ-शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए लॉगिन आइडी एवं पासवर्ड के माध्यम से 10 से 15 दिसंबर के बीच प्रखंड का आवंटन करेंगे. प्रखंड आवंटन में विभाग द्वारा निर्धारित मानदंड का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा. प्रखंड का ऑप्शन नहीं देने वाले शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण रद्द कर दिया जाएगा. प्रखंड आवंटन के उपरांत इस लॉगिन आइडी का उपयोग करते हुए 16 से 31 दिसंबर तक विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. विद्यालय आवंटन में उपलब्ध रिक्त पदों का कठोरता से पालन किया जाएगा. अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि जिला द्वारा विद्यालय आवंटन के उपरांत सभी स्थानांतरित शिक्षकों को स्थानांतरण आदेश में अंकित तिथि तक आवंटित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा. गाइड-लाइन जारी होने से जिला आवंटित सैकड़ों शिक्षकों के स्कूल पोस्टिंग का रास्ता साफ हो गया है.

न्यूनतम एक शिक्षक उपलब्ध होने के बाद ही किसी विषय के दिये जायेंगे दो या अधिक शिक्षक

प्रखंड एवं विद्यालय आवंटन के लिए रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की गई है. इस प्राथमिकता में नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के क्रम में कार्रवाई की जाएगी. वहीं उम्र एवं लिंग-दिव्यंगता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की गई है. इसमें प्रत्येक कोटि के अंतर्गत अधिक उम्र पहले अधिमंता के आधार पर कक्षावार एवं विषयवार रिक्ति की उपलब्धता पर प्रखंड-विद्यालय आवंटित किए जाएंगे. इसमें सबसे पहले दिव्यांग महिला शिक्षिका, इसके बाद दिव्यांग पुरुष शिक्षक, फिर सभी महिला शिक्षक और अंत में पुरुष शिक्षक शामिल किए गए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जब तक सभी विद्यालयों को प्रत्येक विषय के लिए कम से कम एक शिक्षक उपलब्ध न हो, तब तक किसी विद्यालय में दो से अधिक शिक्षक किसी विषय के लिए नहीं दिए जाएंगे.

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