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Darbhanga: फर्जी हस्ताक्षर से योजनाओं का कार्यादेश जारी करने के आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Updated at : 11 Sep 2025 9:40 PM (IST)
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Darbhanga: फर्जी हस्ताक्षर से योजनाओं का कार्यादेश जारी करने के आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

इस फर्जीवाड़े की जांच के लिए पांच सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया.

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दरभंगा. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने जिला परिषद, दरभंगा के जिला अभियंता अनिल कुमार का फर्जी हस्ताक्षर कर 148 योजनाओं का कार्यादेश निर्गत किये जाने के चर्चित मामले में कार्यादेश निर्गत पंजी के प्रभारी सहायक मो. रहमतुल्ला की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि पन्द्रहवीं वित्त आयोग मद अन्तर्गत 148 योजनाओं का फर्जी हस्ताक्षर से कार्यादेश निर्गत किया गया था. बताया कि इस फर्जीवाड़े की जांच के लिए पांच सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया. जांच दल ने पाया कि 148 योजनाओं के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति तत्कालीन जिला अभियंता अनिल कुमार के फर्जी हस्ताक्षर से ली गई थी. उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद दरभंगा के आदेश पर जिला अभियंता नीरज कुमार सिंह ने लहेरियासराय थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में मो. रहमतुल्लाह समेत तीन कर्मचारी को अभियुक्त बनाया गया है. दो अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका पूर्व में ही खारिज हो चुकी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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