Darbhanga News: भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को तीन माह कारावास की सजा

Updated at : 21 Feb 2025 11:07 PM (IST)
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Darbhanga News: भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को तीन माह कारावास की सजा

Darbhanga News:अदालत ने विधायक मिश्री लाल यादव और गोसाईं टोल पचाढी निवासी सुरेश यादव को सजा सुनायी है.

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Darbhanga News: दरभंगा. दरभंगा व्यवहार न्यायालय में एमपी एमएलए मामले की सुनवाइ के लिए गठित विशेष न्यायाधीश सह अवर न्यायाधीश करुणा निधि प्रसाद आर्य की अदालत ने एक आपराधिक मामले में अलीनगर विधान सभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव सहित एक अन्य को दोषी पाते हुए तीन माह कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अदालत ने विधायक मिश्री लाल यादव और गोसाईं टोल पचाढी निवासी सुरेश यादव को सजा सुनायी है. अदालत ने दोनों को भादवि की धारा 323 में तीन माह का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा दी है. इसके बाद दोनों दोषियों को बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया गया. शुक्रवार को अदालत ने रैयाम थाना के एक मामले का विचारण पूरा कर दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई.

30 जनवरी 2019 को रैयाम थाना में दर्ज करायी गयी थी प्राथमिकी

सहायक अभियोजन पदाधिकारी रिजवान अली ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध रैयाम थाना क्षेत्र के समैला गांव निवासी उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 2019 की आपराधिक घटना को लेकर 30 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि वह 29 जनवरी 2019 की सुबह छह बजे में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे. जब वे रैयाम थाना क्षेत्र के गोसाई टोला पहुंचे, तब पूरब दिशा से आ रहे मिश्रीलाल यादव, सुरेश यादव एवं अन्य 20- 25 हथियार से लैश लोग कदम चौक के निकट घेर कर गाली गलौज करने लगे. विरोध किया तो मिश्री लाल यादव ने सूचक के सिर पर जान मारने की नीयत से फरसा का प्रहार कर दिया. इसी बीच सूचक को सुरेश यादव लाठी से मारने लगा और जेब से 2300 रुपया निकाल लिया. सूचक का इलाज केवटी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में चला. फिर उसे इलाज के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया. सूचक के बयान पर प्राथिमिकी दर्ज की गई. कांड के अनुसंधानक ने 12 अक्तूबर 2019 को आरोप पत्र समर्पित किया. अदालत ने 17 अप्रैल 2020 को मामले में संज्ञान लिया. अभियोजन की ओर से मामले में आठ लोगों की गवाही कराई गई. अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के पश्चात शुक्रवार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है.

न्यायिक पदाधिकारी के पद पर अंकिता रानी ने किया योगदानदरभंगा. दरभंगा व्यवहार न्यायालय में न्यायिक पदाधिकारी अंकिता रानी ने योगदान की है. विदित हो कि इनके पिता राज कुमार चौधरी यहां मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रह चुके हैं.

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