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Darbhanga:आर्म्स ऐक्ट के आरोपित को तीन साल कारावास की सजा

Updated at : 12 Sep 2025 8:47 PM (IST)
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Darbhanga:आर्म्स ऐक्ट के आरोपित को तीन साल कारावास की सजा

समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के डरसुर गांव निवासी श्याम नंदन सिंह के पुत्र रवीन्द्र कुमार सिंह को तीन वर्ष कारावास और चार हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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दरभंगा. नवम अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी कुमार रितेश की अदालत ने आर्म्स ऐक्ट के एक मामले के आरोपित समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के डरसुर गांव निवासी श्याम नंदन सिंह के पुत्र रवीन्द्र कुमार सिंह को तीन वर्ष कारावास और चार हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. सहायक अभियोजन पदाधिकारी अभिषेक राव ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध हायाघाट थाना में प्राथमिकी दर्ज है. 20 मार्च 2000 को होली के अवसर पर गश्ती से थाना लौट रहे हायाघाट के तत्कालीन थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बांसडीह के निकट आरोपित को स्थानीय लोगों की सहायता से पकड़ा था. तलाशी के दौरान उसके पास से एक देशी पिस्तौल और दो गोली बरामद की गयी. थानाध्यक्ष के बयान पर हायाघाट थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. अदालत ने मामले का विचारण पूर्ण कर अभियुक्त को आर्म्स ऐक्ट की धारा 25(1बी) और 26(1) में दोषी पाते हुए दोनों धाराओं में तीन-तीन वर्ष की सजा तथा दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. सभी सजाएं साथ साथ चलेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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