हत्याकांड में अभियुक्त को 10 वर्ष करावास की सजा

Edited by RANJEET THAKUR
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चर्चित हत्या मामले में अभियुक्त राजो मुखिया को 10 वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

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बिरौल. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार की अदालत ने गुरुवार को चर्चित हत्या मामले में अभियुक्त राजो मुखिया को 10 वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. मामला जमालपुर थाना क्षेत्र के चतरा गांव का है. चतरा निवासी पवन मुखिया ने नौ जून 2019 को राजो मुखिया पर पिता की हत्या कर देने को लेकर कांड अंकित कराया था. मामले की जांच के बाद पुलिस ने 30 नवंबर 2019 को भादवि की धारा 302 के तहत चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया. विचारण प्रक्रिया के दौरान न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्य और घटना के हालात का अध्ययन किया. जांच और सुनवाई में पाया कि मामला हत्या की श्रेणी में नहीं होकर गैर-इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है. इस आधार पर अदालत ने अभियुक्त को भादवि की धारा 304(2) के तहत दोषी ठहराया और दस वर्ष की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक गुंजन कुमार सिंह ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की पैरवी अधिवक्ता गोविंद कुमार झा ने की. अदालत के इस फैसले से पीड़ित पक्ष ने न्याय मिलने की उम्मीद जतायी है.

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