पत्नीहंता को दस वर्ष का कारावास

Published at :07 Mar 2017 5:59 AM (IST)
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पत्नीहंता को दस वर्ष का कारावास

दहेज के लिए पति ने आग लगा कर दी थी हत्या दरभंगा : दहेज़ नहीं मिलने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कटहलवाड़ी निवासी शंभु राम को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजित कुमार सिन्हा की अदालत ने दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. दहेज़ के कारण पत्नी […]

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दहेज के लिए पति ने आग लगा कर दी थी हत्या

दरभंगा : दहेज़ नहीं मिलने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कटहलवाड़ी निवासी शंभु राम को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजित कुमार सिन्हा की अदालत ने दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. दहेज़ के कारण पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने पति को गत 27 फरवरी को दोषी ठहराते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए छह मार्च की तिथि निर्धारित की थी. अदालत ने सोमवार को महज दस हजार रूपये दहेज के िलए पत्नी को जलाकर हत्या कर देने के जुर्म में पति शंभु राम को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई. लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर ने घटना के सम्बन्ध में बताया
कि दस हजार रुपया दहेज नही देने पर 20 मार्च 2015 को दिन के 12.30 बजे विवि थाना क्षेत्र के कटहलवाड़ी बढई टोला में दो वर्ष पूर्व की ब्याहता सीमा देवी को उसके पति ने मिट्टी तेल छिड़ककर जलाकर निर्मम हत्या कर दी थी. घटना की प्राथमिकी मृतका के भाई पटना जिला निवासी शंकर राम के आवेदन पर विश्वविद्यालय थाना में 87/15 दर्ज की गयी थी. इसमें पति शंभु राम, देवर मुकेश राम, गोतनी पूनम देवी और प्रदीप राम की पत्नी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. अनुसंधान के बाद अनुसंधानकर्ता ने 20 जून 2015 को पति शंभु राम के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था. इसका विचारण अदालत में सत्रवाद सं. 352/15 के तहत चल रहा था. लोक अभियोजक श्री हैदर के अनुसार अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में छह गवाहों की गवाही करायी गयी.
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