समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाना ही उद्देश्य : जिला जज

दरभंगा : समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाना लोक अदालत का उद्देश्य है. संविधान में भारत के सभी नागरिक को समान अधिकार दिया गया है. लोक अदालत समाज के लोगों को सुलभ न्याय दिलाने की दिशा में प्रयास कर रही है. उक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश […]
दरभंगा : समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाना लोक अदालत का उद्देश्य है. संविधान में भारत के सभी नागरिक को समान अधिकार दिया गया है. लोक अदालत समाज के लोगों को सुलभ न्याय दिलाने की दिशा में प्रयास कर रही है. उक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार पनवार ने कही.
उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा करने पर उभय पक्षों की जीत होती है, साथ ही पक्षकारों के बीच मधुर संबंध स्थापित होते है. जिला जज श्री पनवार ने उपस्थित लोगों को लोक अदालत के माध्य से ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की बात कही.
कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए जिलाधिकारी बाला मुरुगन डी ने कहा कि कोर्ट में छोटे-छोटे मामले बढ़ रहे हैं. इससे जहां समाज में आपसी सौहार्द बिगड़ रहे हैं वहीं न्यायालयों में अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे मामलों में पक्षकारों को ग्राम कचहरी के सरपंच एवं थाना स्तर पर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए.
छोटे-छोटे मामलों के नि:शुल्क निष्पादन के लिए लोक अदालत आयोजित की जाती है. सिटी एसपी हरकिशोर राय ने कहा कि लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय सर्वोपरी होता है. इस अदालत के निर्णय का कहीं अपील भी नहीं होता. लोक अदालत के माध्यम से लोगों को नि: शुल्क न्याय मिलता है.
कार्यक्रम का संचालन प्राधिकार के सचिव विनोद कुमार गुप्ता ने किया. कार्यक्रम में परिवार अदालत के प्रधान न्यायाधीश अमरेंद्र पति त्रिपाठी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद, महासचिव इंद्रशेखर मिश्र, एडीजे शैलेंंद्र कुमार पांडेय, रजनीश मंडल, ठाकुर अमन कुमार, राजेश कु मार द्विवेदी, आशुतोष खेतान , कुलदीप, अनुप कुमार पांडेय, आनंद अभिषेक, अमित कुमार, रवि पांडेय सहित अन्य लोग उपस्थित थे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










