जाप अध्यक्ष पप्पू यादव को कोर्ट से मिली जमानत
Updated at : 27 Mar 2019 1:21 AM (IST)
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दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आशुतोष खेतान की अदालत में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और पार्टी के तत्कालीन प्रत्याशी चन्द्रकांत सिंह सदेह उपस्थित होकर जमानत अर्जी दाखिल की. अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के पश्चात दोनों को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया. विदित […]
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दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आशुतोष खेतान की अदालत में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और पार्टी के तत्कालीन प्रत्याशी चन्द्रकांत सिंह सदेह उपस्थित होकर जमानत अर्जी दाखिल की. अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के पश्चात दोनों को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया. विदित हो कि 23 मार्च को अदालत ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध बंध-पत्र खंडित करते हुए गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया था.
जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव में 23 अक्तूबर 2015 को सभा स्थल पर निर्धारित समय के बाद हेलीकॉप्टर उतारने के मामले में ग्रामीण विधानसभा की उड़न दस्ता टीम के प्रभारी मनोज कुमार ने केवटी थाना में 24 अक्तूबर को कांड संख्या 124/2015 दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में श्री कुमार ने आरोप लगाया था कि जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेव रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने प्रत्याशी चंद्रकांत सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए केवटी आए थे.
हेलीकॉप्टर के प्रयोग के लिए उन्होंने अनुमति ली थी, परंतु अनुमति के निर्धारित समय पर हेलीकॉप्टर नहीं उतार कर दो घंटा बाद हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतारे थे. मामला अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम आशुतोष खेतान की अदालत में टीआर नंबर – 773/2019 के तहत चल रहा है.
श्री खेतान की अदालत में यह मामला दोनों आरोपियों की उपस्थिति के लिए चल रहा था. विदित हो कि इसी मामले में दो अन्य आरोपी हाजी नूर मदनी एवं अजय जायसवाल के विरुद्ध अदालत ने जमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश दिया है.
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